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CG में छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी: अब तीन चरणों में कर सकेंगे पंजीयन, छात्रों की सुविधा के लिए फैसला

CG Student Scholarship: CG में छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी, अब तीन चरणों में कर सकेंगे पंजीयन, छात्रों की सुविधा के लिए फैसला

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Harsh Verma
CG Student Scholarship News

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CG Student Scholarship: छत्तीसगढ़ के आदिवासी विकास विभाग (Tribal Development Department) ने वर्ष 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (Post Matric Scholarship) के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथियों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब विद्यार्थी 31 मई (31 May), 31 अगस्त (31 August) और 30 नवंबर (30 November) तक आवेदन कर सकेंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि विभिन्न पाठ्यक्रमों के परिणामों में देरी की वजह से किसी छात्र को आवेदन से वंचित न होना पड़े।

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जिनका प्रवेश या परिणाम विलंब से हुआ, उन्हें मिलेगा लाभ

इस सुविधा का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनका प्रवेश किसी कारणवश देरी से हुआ हो या जिनका परीक्षा परिणाम समय पर जारी नहीं हो पाया हो। यह आदेश सभी सरकारी, अशासकीय कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, आईटीआई, पॉलिटेक्निक (Engineering, Medical, Nursing, ITI, Polytechnic) संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों पर लागू होगा।

छात्रवृत्ति की पात्रता और जरूरी दस्तावेज

  • अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों के पालकों की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए यह सीमा ₹1.00 लाख है।

  • स्थायी जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate), छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) और पिछले साल का परीक्षा परिणाम जरूरी होगा।

  • PFMS के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाता (Aadhaar Seeded Bank Account) अनिवार्य है।

NSP पोर्टल से One Time Registration और बायोमैट्रिक अनिवार्य

छात्रों को इस वर्ष NSP पोर्टल (NSP Portal) से OTR (One Time Registration) करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही, नवीन संस्थाओं के संस्था प्रमुख (HOI) और छात्रवृत्ति प्रभारी (NOI) का बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन (Biometric Authentication) भी जरूरी कर दिया गया है।

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तारीख चूकने पर नहीं मिलेगा आवेदन का मौका

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथियों के बाद छात्रवृत्ति पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद न तो कोई Draft Proposal भेजा जा सकेगा और न ही Sanction Order लॉक किया जा सकेगा। ऐसे में यदि कोई संस्था निर्धारित समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करती, तो उसके विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं, और इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख (Institute Head) की होगी।

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