CG PM Awas Yojna: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत भारत सरकार देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग़रीब लोगों को किफ़ायती घर उपलब्ध कराती है. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की 189 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का सर्वे शुरू हो गया है.
सरकार द्वारा अब इसका दायरा बढ़ाते हुए योजना में तीन अन्य वर्ग (PM Awas Yojana Scheme Benefits) के हितग्राहियों को भी शामिल करेगी. बता दें अब इस योजना में तीन लाख (ईडब्ल्यूएस), छह लाख (एलआईजी) और नौ लाख रुपए सालाना आय (एमआईजी) वालों को भी लाभ मिलेगा.
इसके लिए सर्वे का काम अगले 10 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा. जिसके बाद इन तीनों आय वर्ग के लोग भी योजना के हितग्राही बन सकेंगे.
इन्हें भी मिलेगी आर्थिक सुविधा
जानकारी के मुताबिक पहले चरण में कुछ हितग्राहियों को आवास नहीं मिल (CG PM Awas Yojana) पाया था. जो अभी तक योजना के लाभ से वंचित हैं. इन हितग्राहियों को दूसरे चरण में सर्वे के माध्यम से आवेदन लेकर आवास देने की प्रोसेस पूरी की जाएगी.
योजना में हितग्राहियों को लाभ देने के लिए चार केटेगरी (Pradhan Mantri Awas Yojana) में बांटा गया है. इसके तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों को भी पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी. जिसमें लाभार्थी आधारित निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास, किफायती किराया और ब्याज सब्सिडी योजना शामिल है.
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इन शर्तों पर मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को 31 अगस्त 2024 के पहले स्थानीय निकाय का निवासी (CG PM Awas Yojana) होना जरुरी है. इस तरह लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियों को शामिल किया जाएगा.
हालांकि लाभार्थी का देश में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड या वर्चुअल आधार अनिवार्य है. कोई भी आवेदक या हितग्राही पीएम आवास ग्रामीण या शहरी दोनों में से किसी एक का ही लाभ से सकता है.
तीन चरणों में होगा सर्वे
इस अभियान को सभी नगरीय निकायों में तीन चरणों में संचालित किया जाएगा। पहले चरण में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में विभिन्न वार्डों में शिविर लगाकर आवेदन जमा किए जाएंगे। इसके बाद तीसरे चरण में घर-घर जाकर हितग्राहियों से आवेदन (PM Awas Yojana Scheme Benefits) एकत्र किए जाएंगे.
इसके पश्चात, आवेदनों की निकाय और जिला स्तर पर जांच की जाएगी और जिला कलेक्टर द्वारा पात्र हितग्राहियों के आवेदनों का अनुमोदन राज्य शासन को भेजा जाएगा. अंततः, राज्य शासन द्वारा पात्र हितग्राहियों की सूची और संख्या केंद्र सरकार को प्रेषित की जाएगी.