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Chhattisgarh News: छत्‍तीसगढ़ हेल्‍थ विभाग में डॉक्‍टरों की होगी सर्जरी, 66 डॉक्‍टर्स को बर्खास्‍त करने की तैयारी

Chhattisgarh News: छत्‍तीसगढ़ हेल्‍थ विभाग में डॉक्‍टरों की होगी सर्जरी, 66 डॉक्‍टर्स को बर्खास्‍त करने की तैयारी

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Sanjeet Kumar
Chhattisgarh News: छत्‍तीसगढ़ हेल्‍थ विभाग में डॉक्‍टरों की होगी सर्जरी, 66 डॉक्‍टर्स को बर्खास्‍त करने की तैयारी

   हाइलाइट्स

  • 66 डॉक्‍टरों से नोटिस में मांगा जवाब
  • सात दिन में उपस्थित होना अनिवार्य
  • जवाब नहीं देने पर होगा बड़ा एक्‍शन
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Chhattisgarh News: छत्‍तीसगढ़ में हेल्‍थ डिपार्टमेंट में बड़ी सर्जरी होने वाली है। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने प्रदेश के 66 डॉक्‍टरों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में डॉक्‍टरों से गैरहाजिर रहने के कारण पूछे गए हैं।

आरोप सही पाए जाने पर स्‍वास्‍थ्‍य वि‍भाग के द्वारा डॉक्‍टर की सेवा समाप्‍त करने की कार्रवाई की जाएगी।

बता दे कि छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में 66 डॉक्‍टर्स ऐसे हैं, जिनकी ज्‍वॉइनिंग के बाद वे अपने कार्यस्‍थल पर पहुंचे ही नहीं हैं। जो पहुंचे थे वे भी लंबे समय से अनुपस्थित हैं।

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ऐसे में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने गैरहाजिर रहने वाले डॉक्‍टरों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है।

इसके साथ ही यह भी निर्देश जारी किए गए हैं, कि पूरे प्रदेश में जांच की जाए कि कितने डॉक्‍टर और हैं जो अनुपस्थित हैं। उन पर भी एक्‍शन होगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।

   कारण बताओं नोटिस किया जारी

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) स्वास्थ्य विभाग ने 66 डॉक्टरों को कारण बताओं नोटिस भेजा है। इस नोटिस के साथ ही सरकार ने इन डॉक्‍टर्स पर बड़ी कार्यवाही की तैयारी की है।

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छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 66 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में डॉक्टरों से ड्यूटी से गायब रहने की वजह पूछी गई है। डॉक्टरों से गैरहाजिर रहने का कारण पूछा है।

   नोटिस में ये लिखा गया

छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh News) स्वास्थ्य विभाग ने जो आदेश जारी किया है, उसमें लिखा गया है कि आप अपने पदस्थापना स्थल से इस दिनांक से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं।

शासकीय सेवको के विरूद्ध छत्‍तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2014/1-3 10.02.2015 में उल्लेख है, कि एक महीने या इससे अधिक समय सीमा तक बिना सूचना के अनुपस्थित नहीं रह सकते हैं।

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यदि ऐसा करते हैं तो सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 27 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधिन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा में व्यवधान माना जाएगा।

इस तरह के कर्मचारी (Chhattisgarh News) का कोई अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। इसके साथ ही ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत विभागीय जांच की जाए।

इसका निराकरण ज्‍यादा से ज्‍यादा 6 माह में पूरा कर लिया जाए। आरोप सिद्ध होने पर सेवासमाप्‍त व सेवा से बर्खास्‍त करने की सजा दी जाए।

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   सात दिन में उपस्थित होना अनिवार्य

छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh News) हेल्‍थ विभाग के नोटिस के अनुसार जिन संबंधित डॉक्‍टरों को नोटिस जारी किया गया है। उन डॉक्‍टरों को अपने कार्यस्‍थल पर सात दिन के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य है।

इसके अलावा यदि वे पदस्‍थापना स्‍थल पर उपस्थित नहीं होते हैं तो कार्यालय प्रमुख को इस बारे में स्‍पष्‍टीकरण प्रस्‍तुत करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित डॉक्‍टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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