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छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी को लेकर नया नियम जारी: गौ-वंश का अवैध परिवहन करने पर 7 साल की सजा समेत भुगतने होंगे ये परिणाम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी को लेकर नया नियम जारी: गौ-वंश का अवैध परिवहन करने पर 7 साल की सजा समेत भुगतने होंगे ये परिणाम

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Harsh Verma
छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी को लेकर नया नियम जारी: गौ-वंश का अवैध परिवहन करने पर 7 साल की सजा समेत भुगतने होंगे ये परिणाम

    हाइलाइट्स

  • छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

  • प्रदेश सरकार ने इसको लेकर नया नियम किया जारी

  • गौ-वंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लेना होगा लाइसेंस

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं. प्रदेश सरकार ने इसको लेकर नया नियम जारी कर दिया है. राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब गौ-वंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा. अगर गाड़ी में पशुओं का परिवहन हो रहा है तो फ्लैक्स लगाना होगा.

गौ तस्करी का अवैध परिवहन होने पर गाड़ी जब्त कर ली जाएगी. इसके साथ ही अवैध परिवहन करवाने वाले की संपत्ति भी कुर्क होगी. विजय शर्मा ने ये भी कहा कि नियम तोड़ने वाले को 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना भी दना होगा. हालांकि बता दें कि ये दोनों बातें कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 में पहले से ही शामिल हैं.

   नोडल अधिकारी देंगे लाइसेंस 

मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नोडल अधिकारी लाइसेंस देने के लिए तय होंगे. हर थाने में सार्वजनिक जगहों (Chhattisgarh News) पर इनके नंबर दिए जाएंगे ताकि लोग अवैध परिवहन की जानकारी दे सकें. शर्मा ने कहा कि नए नियमों के अनुसार, गौ-वंश का अवैध परिवहन करना एक संज्ञेय अपराध होगा, जो गैर जमानती होगा.

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पुलिस हेडक्वार्टर से निर्देश जारी किए गए।

   भीड़ की पिटाई से तीन युवकों की हुई थी मौत

आपको बता दें कि प्रदेश (Chhattisgarh News) में इस समय रायपुर के आरंग में हुए मॉब लिंचिंग का मामला सुर्खियों में है. दरअसल, आरंग में गौ तस्करी के शक में भीड़ ने तीन युवकों की जमकर पिटाई की थी. 7 जून को यूपी के सहारनपुर के 3 युवक आधी रात को एक ट्रक में जानवर भरकर ले जा रहे थे. तब पुलिस ने बताया था कि रास्ते में 10-12 युवकों ने उनका पीछा किया. उन लोगों ने ट्रक को महानदी पुल पर घेर लिया.

इसके बाद ट्रक में सवार तीनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी. इस वारदात में 2 युवकों की पहले ही मौत हो गई थी. इनमें से एक युवक की लाश महानदी में मिली, दूसरे की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी. सद्दाम वारदात का इकलौता गवाह था, लेकिन उसके बयान लेने से पहले ही उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई.

   बृजमोहन ने गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कही थी बात

CG-Mob-Lynching-Case

वहीं इस मामले (CG Mob Lynching Case) को लेकर रायपुर के सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी सामने आया था. उन्होंने इस मामले में बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद प्रदर्शन को लेकर कहा कि सरकार को सभी लोगों पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) भी अपनी जगह सही है. इसे मॉब लिंचिंग का रूप नहीं दिया जाना चाहिए.

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जो लोग खुद गड्ढे में कूद कर मरे हैं या तो वह आत्महत्या है या उनकी गलती है. गायों की तस्करी निश्चित रूप से एक समाज विशेष के लोग कर रहे हैं. जो दुर्भाग्य जनक है. छत्तीसगढ़ में पहले जब 15 साल तकबीजेपी का शासन था इस पर रोक लगाई गई थी, कानून लाया गया था. मैं चाहूंगा जितने भी गाय तस्करी करने वाले और कसाई खाने में गायों को ले जाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए.

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