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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी डॉक्टरों के लिए नया निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार वे अब निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम में प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे। इस निर्देश में सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस की अनुमति दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। वे निजी प्रेक्टिस ड्यूटी के दौरान नहीं कर सकते।
इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और सरकारी चिकित्सकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी चिकित्सकों को सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा।
बता दें कि, कुछ दिनों पहले ऐसा ही आदेश सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डाक्टरों के लिए भी संचालक चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल ने जारी किया था।
देखें आदेश-
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