Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में आने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष का वित्तीय अधिकार खत्म कर दिया है. अब यह अधिकार सीएमओ को प्रदान कर दिया है. राजपत्र में प्रकाशित हुए इस संशोधन के बाद नगर पालिका और नगर पालिका के चुने हुए अध्यक्ष के पास वित्तीय अधिकार नहीं रहेंगे. मिली जानकारी के अनुसार भुगतान किया गया नस्ती और भुगतान की जानकारी 3 दिन के भीतर अध्यक्ष को सूचनार्थ भेजा जाएगा. इस कदम को नगरीय निकाय में काबिज अध्यक्षों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
रायपुर: नगरी निकायों अध्यक्षों का वित्तीय अधिकार समाप्त, संशोधन में CMO को दिया गया चेक का पावर, राजपत्र में प्रकाशित हुआ संशोधन#ChhattisgarhNews #Chhattisgarh #CGNews #financialrights #CMO pic.twitter.com/WH5rIH0MPd
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) August 7, 2024
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