Advertisment

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता में संशोधन: अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से बनाए गए नियम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता में संशोधन: अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से बनाए गए नियम

author-image
Harsh Verma
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता में संशोधन: अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से बनाए गए नियम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है. इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, लोक वाहन या सड़क यात्रा में श्रेणी ए, बी और सी के सरकारी कर्मचारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी. तो वहीं श्रेणी डी के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस और वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी.

Advertisment

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के टॉपर्स बच्चों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये: सरकार ने बताया किन छात्रों को मिलेगा इसका लाभ

   वित्त विभाग ने जारी किया आदेश 

छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों की दरों में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है. आदेश के अनुसार, श्रेणी ई के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर और सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी.

इसके साथ ही हवाई यात्रा के लिए एच.ए.जी वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश (Chhattisgarh News) के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे. वेतन लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे. बता दें कि ए और बी श्रेणी के कर्मचारी अगर खुद की कार से सफर करते हैं, तो प्रति कि.मी. की दर से 12 रुपये मिलेंगे.

Advertisment

वहीं इसमें एसी टैक्सी भी शामिल है. जिसके लिए 14 रुपये प्रति कि. मी. मिलेंगे. हालांकि टैक्सी की पात्रता तब होगी जब वास्तव में टैक्सी से यात्रा की गई हो और इसकी रसीद हो. वहीं श्रेणी सी के लिए खुद की कार से 12 रुपये प्रति कि.मी की पात्रता होगी.

देखें आदेश की कॉपी-

यह भी पढ़ें:CG News: छत्तीसगढ़ में अब वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं हो सकेंगी सीधी भर्ती, इन नियुक्तियों पर आदेश लागू नहीं
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें