Advertisment

छत्‍तीसगढ़ में खुलेगी नई शराब दुकान: अप्रैल से प्रदेश में 67 नई दुकानें खोलेगी सरकार, राजस्‍व बढ़ाने का लक्ष्‍य

Chhattisgarh Government New Excise Policy 2025  छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल 2025 से राज्य में 67 नई शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है

author-image
Sanjeet Kumar
Chhattisgarh New Excise Policy 2025

Chhattisgarh New Excise Policy 2025

हाइलाइट्स 

प्रदेश में नई शराब नीति सरकार ने की तैयार

1 अप्रैल से खुलेंगी प्रदेश में 67 नई दुकानें 

1 हजार करोड़ के राजस्‍व का अनुमान 

Chhattisgarh New Excise Policy 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल 2025 से राज्य में 67 नई शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रीमियम शॉप के संचालन (Chhattisgarh New Excise Policy 2025) की भी अनुमति दी गई है। नई दुकानें खुलने से राज्य में शराब दुकानों की कुल संख्या 674 से बढ़कर 741 हो जाएगी।

Advertisment

नई दुकानें सीमावर्ती इलाकों और ऐसे क्षेत्रों में खोली जाएंगी, जहां 30 किलोमीटर के दायरे में कोई शराब दुकान नहीं है। इसका उद्देश्य अवैध शराब के कारोबार को रोकना और सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य राज्यों की शराब की आवक को नियंत्रित करना है।

नई दुकानें खुलने से राजस्व में होगी बढ़ोतरी

CG New Excise Policy 2025

नई दुकानों के खुलने से राज्य के आबकारी राजस्व (Chhattisgarh New Excise Policy 2025) में करीब 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबकारी से साढ़े 12 हजार करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

नई आबकारी नीति में किए गए हैं ये प्रावधान

दुकानों का स्थानांतरण: दुकानों का स्थानांतरण (Chhattisgarh New Excise Policy 2025) किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए कलेक्टरों को 1 अप्रैल 2025 से पहले आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजना होगा।

Advertisment

अधोसंरचना विकास शुल्क: प्रति बोतल 5 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का अधोसंरचना विकास शुल्क वसूला जाएगा।

कंपोजिट दुकानें: देशी और विदेशी शराब की बिक्री एक ही स्थान पर होगी।

शराब की बिक्री: एक व्यक्ति को अधिकतम 6 बोतल, 12 अद्धी और 24 पौव्वा शराब बेची जा सकेगी।

ये खबर भी पढ़ें: CG Weather Update: चिलचिलाती धूप से लोग परेशान, मार्च में पड़ रही मई-जून जैसी गर्मी

Advertisment

दुकान संचालकों को नियमों का पालन करना होगा

CG Excise Policy 2025

खुलने और बंद होने का समय: दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी।

बंद रहने के दिन: 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 18 दिसंबर (बाबा गुरु घासीदास जयंती) को दुकानें बंद रहेंगी।

मद्य निषेध नीति: मद्य निषेध नीति के तहत निर्धारित दिनों पर भी दुकानें बंद रहेंगी।

Advertisment

होटल बार के लिए नियम

प्रीमियम शॉप: बड़े मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रीमियम शॉप संचालित की जा सकेंगी।

होटल और बार: होटल, बार और रेस्टोरेंट के खुलने और बंद होने के समय के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।

ये खबर भी पढ़ें: PF Withdrawal Rules 2025: PF खाते से एक बार में निकाल सकते हैं कितना पैसा, क्या हैं नियम और प्रोसेस? पढे़ं डिटेल 

Chhattisgarh New Excise Policy 2025 Chhattisgarh Liquor Shop Opening 2025
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें