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छत्तीसगढ़ नान घोटाला: पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं, वकील बोले- बिना अनुमति FIR गलत

Chhattisgarh Naan Scam: छत्तीसगढ़ के नान घोटाले के आरोपी पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं, उनके वकील बोले- बिना अनुमति FIR गलत है

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BP Shrivastava
Chhattisgarh Naan Scam

Chhattisgarh Naan Scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाला मामले के आरोपी और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को हाईकोट ने अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है और मामले में राज्य शासन से दो हफ्ते में जवाब मांगा गया है। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। हालांकि, सतीश चंद्र वर्मा पर एफआईआर को लेकर उनके वकील ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, महाधिवक्ता के खिलाफ बिना अनुमति के एफआईआर दर्ज करना गलत है, उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।

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