CG NEWS: छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। कई दिनों से उठ रहे पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवालों पर अब चुप्पी लगने वाली है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में “छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023” आज सर्व सम्मति से पारित हो गया। बता दें कि ये विधेयक मीडिया संस्थान में काम करने वाले पत्रकार से लेकर गांव में काम करने वाले पत्रकार और फ्री लांसिंग करने वाले पत्रकारों को भी सुरक्षा मुहैया कराएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पास होने पर सभी को बधाई दी है।
पत्रकार साथी जान जोखिम में डालकर खबरें लाते हैं
मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, “आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी विधेयक पारित हुआ है। पत्रकार साथी जान जोखिम में डालकर खबरें लाते हैं। ऐसे लेख लिखते हैं, जिससे उन्हें और परिवार के लोगों को खतरा होता है। जनहानि के साथ-साथ धनहानि की संभावना बनती है। ऐसे पत्रकार साथियों के ऑफिस और गांव में जो काम करते हैं, उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने की व्यवस्था होगी, बल्कि 6 महीने में जिनके तीन लेख प्रकाशित हुए हैं, उन्हें भी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है। ताकि पत्रकारों की सुरक्षा हो सके। “
ऐतिहासिक दिन!
“छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023” आज विधानसभा में पास होकर कानून बन गया है।
हमने जो वादा पत्रकार साथियों से किया था, वह आज पूरा हुआ है।
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निर्भीक होकर जनता की आवाज़ उठाए और जनभागीदारी निभाता रहे, ऐसी हमारी सोच है।
सबको बधाई! pic.twitter.com/M2cBeRl96P
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 22, 2023
शिकायत के लिए समिति
बता दें कि छत्तीसगढ़ में यदि पत्रकार के साथ काम के दौरान शासकीय कर्मचारी दुर्व्यवहार करते हैं तो उसकी शिकायत के लिए 6 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों के साथ-साथ पत्रकार भी शामिल किए जाएंगे। समिति मामलों की सुनवाई करेगी। दोषी पाए जाने पर दंड का भी प्रावधान रखा गया है साथ ही, अपील का भी प्रावधान है। गलत शिकायत करने पर दंड का प्रावधान रखा गया है।