Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले (Chhattisgarh Liquor Scam) में निलंबित आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी (Arunapati Tripathi) की क्रिमिनल रिवीजन पर हाईकोर्ट (High Court) में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने ईओडब्ल्यू (EOW) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में संभावित है।
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क्या है मामला?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मई 2023 में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग (Excise Department) के वरिष्ठ अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। त्रिपाठी CSMCL (Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited) के पूर्व प्रबंध निदेशक (MD) थे। ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज
गिरफ्तारी के बाद त्रिपाठी ने विशेष अदालत में जमानत याचिका लगाई, जिसे खारिज कर दिया गया। फिर उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन राहत नहीं मिली। बाद में हाईकोर्ट में दुबारा जमानत अर्जी लगाई गई, जिस पर उन्हें जमानत मिली।
ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर सवाल

इस मामले में ईओडब्ल्यू (Economic Offences Wing) ने भी संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। त्रिपाठी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी और क्रिमिनल रिवीजन दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 9 के तहत शासन की अनुमति के बिना कार्रवाई अवैध है।
हाईकोर्ट का आदेश
सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा (Justice Arvind Kumar Verma) की सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में संभावित है।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मामला लगातार चर्चा में है। अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन पर हाईकोर्ट का फैसला इस केस की दिशा तय करेगा।