IPS GP Singh: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को एक आदेश जारी कर आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को फिर से सेवा में बहाल कर दिया है। यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित निर्णय के आधार पर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को रद्द करते हुए उन्हें उसी दिनांक से फिर से उनके पद पर बहाल कर दिया है।
CAT ने बहाली का दिया था आदेश
ज्ञात हो कि 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 को गृह मंत्रालय के आदेश पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जिसपर उन्होंने CAT में चुनौती दी थी।
CAT ने 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द करते हुए जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया और उनके सभी लाभों को पुनः लागू करने की दिशा में निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त को मंत्रालय की याचिका खारिज कर दी।
गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को भेजी आदेश की प्रति
इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और अन्य कानूनी परामर्श को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को आदेश की प्रति भेजी, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।