Advertisment

CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य पदों की नियुक्ति फिलहाल स्थगित

Chhattisgarh High Court; छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। याचिकाओं में नियुक्ति प्रक्रिया के मापदंडों को चुनौती दी गई है।

author-image
Shashank Kumar
Chhattisgarh High Court

Chhattisgarh High Court

CG High Court: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में सूचना आयोग (State Information Commission) के मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) और अन्य सूचना आयुक्तों (Information Commissioners) की नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) की सिंगल बेंच ने 29 मई 2025 को इन नियुक्तियों पर रोक (appointment stay order) लगा दी थी, और अब मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दो दिन का अतिरिक्त समय रिज्वाइंडर (Rejoinder Filing) के लिए याचिकाकर्ताओं को दिया है।

Advertisment

याचिकाओं में नियुक्ति प्रक्रिया के मापदंडों को दी गई चुनौती

हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court)  में दायर की गई तीन अलग-अलग याचिकाओं (Petitions challenging appointment criteria) में इस बात को लेकर आपत्ति जताई गई है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए तय किए गए मापदंड पारदर्शी नहीं हैं और संभावित रूप से मनमाने हैं। अधिवक्ताओं ने यह तर्क दिया कि इससे संविधान में दिए गए समान अवसर और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है (violation of fair selection and transparency norms)।

जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की कोर्ट में हुई सुनवाई

यह सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल (Justice Ravindra Agrawal) की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से समय की मांग की ताकि वे अपना रिज्वाइंडर प्रस्तुत कर सकें। अदालत ने दो दिन का समय देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अगली सुनवाई 29 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है (next hearing date: 29 July 2025)।

29 मई से लागू है नियुक्तियों पर रोक

गौरतलब है कि पहले ही 29 मई 2025 को कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के पदों पर होने वाली सभी नियुक्तियों को रोक दिया था। कोर्ट का यह अंतरिम आदेश प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है (judicial scrutiny of selection process)।

Advertisment

ये भी पढ़ें: रंगों में सिमटा रुतबा: मंत्रालय में रंग-बिरंगे फीते से तय होगा अफसरों का कद, कर्मचारी संगठनों में भड़का गुस्सा

जनहित से जुड़ा मामला, पारदर्शिता पर सवाल

इस मामले को जनहित से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि सूचना आयोग का कार्य जनता को जानकारी का अधिकार (Right to Information - RTI) दिलाना है। यदि इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ नहीं होती, तो इससे RTI की मूल भावना कमजोर होगी।

ये भी पढ़ें:  अनुकंपा नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट सख्त: DIGP और SP को अवमानना नोटिस, कहा- न्याय की राह में लापरवाही नहीं असहनीय

Advertisment

ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बंसल न्यूज से जुड़े रहें और हमें XFacebookWhatsAppInstagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करे।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट Chief Information Commissioner bilaspur high court news सूचना आयुक्त नियुक्ति Information Commission appointments RTI Chhattisgarh appointment stay order transparency in government appointments July 29 court hearing High Court order on appointments.
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें