रायपुर। Chhattisgarh Hookah Bar Ban छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। जी हां अब प्रदेश में कोई भी हुक्का बार संचालन करेगा तो इसे अवैध माना जाएगा। Chhattisgarh Hookah Bar Ban सरकार ने हुक्का बार संचालन को अवैध घोषित कर दिया है। जिसके चलते अब जो भी हुक्का बार संचालन करते पाया जाएगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए संशोधन अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आपको बता दें युवाओं में लगातार बढ़ती नशे की लत को देखते हुए ये फैसला सरकार द्वारा लिया गया है।
देर रात जारी हुआ आदेश — Chhattisgarh Hookah Bar Ban
मुख्यमंत्री का प्रदेश के युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। देर रात जारी आदेश में पूरे प्रदेश में अब हुक्का बार संचालन करते पाए जाने पर गैर-जमानतीय अपराध दर्ज किया जाएगा। Chhattisgarh Hookah Bar Ban ये संशोधन अधिनियम पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रदेश में हुक्का बार की वजह से युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाते हुये राज्य में एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। हुक्का बार संचालन की रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रावधान किए गए हैं।