Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों (Summer Vacation) की तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले जहां यह अवकाश 12 मई से 6 जून तक घोषित किया गया था, अब उसे बदलकर 2 जून से 28 जून 2025 तक कर दिया गया है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) के निर्देश पर लिया गया और इसे रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) द्वारा जारी अधिसूचना में सार्वजनिक किया गया।
पहले की अधिसूचना हुई निरस्त
इससे पहले 1 मई को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया था कि हाईकोर्ट 12 मई से 6 जून तक बंद रहेगा और इस दौरान कुछ चयनित तिथियों (Selected Dates) पर अवकाशकालीन पीठ (Vacation Bench) न्यायिक कार्य करेगी। लेकिन नए आदेश के बाद पूर्ववर्ती शेड्यूल को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें: गरियाबंद में 45 साल बाद किसानों को मिली राहत: पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना को मुख्यमंत्री साय ने दी हरी झंडी