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गायों की मौत पर CG हाईकोर्ट सख्त: प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, मुख्य न्यायाधीश बोले – यह प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण

Chhattisgarh High Court: गायों की मौत पर CG हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, मुख्य न्यायाधीश बोले- यह प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण

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Harsh Verma
Chhattisgarh Sharab Ghotala 2025 Vijay Bhatia, Bilaspur High Court

Chhattisgarh Bilaspur High Court

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बेलतरा (Beltara) और सुकलकारी (Sukalkari) क्षेत्र में लगातार हो रही गायों की मौतों पर अब न्यायपालिका (Judiciary) का हस्तक्षेप हुआ है। हाईकोर्ट (High Court) ने समाचार रिपोर्टों में सामने आए इन मामलों पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) लेते हुए इसे जनहित याचिका (Public Interest Litigation) के रूप में दर्ज किया है।

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मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा (Chief Justice Ramesh Sinha) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य प्रशासन (State Administration) और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग (Animal Husbandry and Veterinary Services Department) से इस पूरी घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि स्थिति “प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण” है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश

अदालत ने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के प्रमुख सचिव (Principal Secretary) को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई (Next Hearing) में इस मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश की जाए।

अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर 2025 तय की गई है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि रिपोर्ट में लापरवाही साबित होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय होगी।

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