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छत्तीसगढ़ HC मे ग्रीष्म अवकाश घोषित: छुट्टियों में भी चलती रहेगी न्यायिक प्रक्रिया, इन तारीखों को बैठेंगी विशेष पीठ

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ HC मे ग्रीष्म अवकाश घोषित, छुट्टियों में भी चलती रहेगी न्यायिक प्रक्रिया, इन तारीखों को बैठेंगी विशेष पीठ

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Harsh Verma
Bilaspur-High-Court

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्म अवकाश (Summer Vacation) को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत कोर्ट 12 मई 2025 (सोमवार) से 6 जून 2025 (शुक्रवार) तक अवकाश पर रहेगा।

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कोर्ट 9 जून 2025 (सोमवार) से पुनः कार्य प्रारंभ करेगा। इस दौरान न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं रहेगी, बल्कि कुछ चयनित तिथियों में अवकाशकालीन पीठ (Vacation Bench) का गठन कर जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएगी।

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इन तारीखों को बैठेंगी अवकाशकालीन बेंच

ग्रीष्मावकाश के दौरान 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई के साथ 3 और 5 जून 2025 को अवकाशकालीन न्यायिक पीठ का संचालन किया जाएगा। इन तारीखों को विशेष बेंच जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी।

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बेंच का समय प्रातः 10:30 बजे से निर्धारित किया गया है। आवश्यक होने पर अवकाश न्यायाधीश न्यायालय के निर्धारित समय के बाद भी कार्य कर सकेंगे।

देखें नोटिफिकेशन-

अवकाश के दौरान मामले दाखिल करने और सुनवाई की प्रक्रिया

ग्रीष्मकाल के दौरान सभी नए सिविल (Civil), आपराधिक (Criminal) और रिट (Writ) मामलों की फाइलिंग स्वीकार की जाएगी। जमानत आवेदनों (Bail Applications) को विशेष छूट दी गई है, जिन्हें तत्काल सुनवाई के लिए अलग आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य मामलों के लिए तत्काल सुनवाई के अनुरोध के साथ आवेदन देना आवश्यक होगा।

रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे

कोर्ट परिसर स्थित रजिस्ट्री (Registry) कार्यालय ग्रीष्म अवकाश के दौरान प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, सिवाय शनिवार, रविवार और घोषित छुट्टियों को छोड़कर।

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अवकाश न्यायाधीशों के पास नहीं पहुंचे मामले कैसे होंगे सूचीबद्ध

जो मामले निर्धारित तारीखों पर बैठे अवकाश पीठों के पास नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें अगले अवकाश न्यायाधीशों के समक्ष अलग सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाएगा।

किसी भी कार्य दिवस पर दोपहर 1:30 बजे तक फाइल किए गए मामले अगले दिन की पीठ के समक्ष लाए जाएंगे और उस दिन की कारण सूची (Cause List) एक दिन पहले ही प्रकाशित कर दी जाएगी।

विशेष परिस्थिति में बेंच बदलने की अनुमति

अगर किसी कारणवश अवकाश न्यायाधीश न्यायिक कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो वे माननीय मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की अनुमति से दूसरे न्यायाधीश के साथ पीठ का गठन कर सकते हैं।

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