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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 29 अक्टूबर से लागू होगा नया रोस्टर: चार डिवीजन बेंच और 16 सिंगल बेंच करेंगी मामलों की सुनवाई

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 29 अक्टूबर से लागू होगा नया रोस्टर, चार डिवीजन बेंच और 16 सिंगल बेंच करेंगी मामलों की सुनवाई

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Harsh Verma
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Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से नया रोस्टर (Roster) लागू किया जा रहा है। यह नया रोस्टर 29 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा (Chief Justice Ramesh Sinha) की स्वीकृति से जारी इस रोस्टर के अनुसार अब अदालत में चार डिवीजन बेंच (Division Bench) और 16 सिंगल बेंच (Single Bench) में मामलों की सुनवाई की जाएगी।

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पहली डिवीजन बेंच सुनेगी जनहित और आपराधिक याचिकाएं

पहली डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभुदत्त गुरु (Justice Bibhudatta Guru) शामिल होंगे। यह बेंच जनहित याचिकाएं (Public Interest Litigations), बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) के मामले, रिट पिटीशन (Criminal Writ Petition), अवमानना याचिका (Contempt Petition) और 2020 तक की आपराधिक अपीलों (Criminal Appeals) की सुनवाई करेगी। इसके साथ ही धारा 482 के तहत दाखिल याचिकाएं भी इसी बेंच में सुनी जाएंगी।

दूसरी बेंच संभालेगी वैवाहिक और विशेष अपीलें

जस्टिस संजय अग्रवाल (Justice Sanjay Agrawal) और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल (Justice Sanjay Kumar Jaiswal) की डिवीजन बेंच उन मामलों की सुनवाई करेगी जिन्हें किसी अन्य डिवीजन बेंच में नहीं भेजा गया है। इसके अलावा, यह बेंच वैवाहिक मामलों से जुड़ी प्रथम अपील (First Appeals in Matrimonial Cases) भी सुनेगी।

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तीसरी डिवीजन बेंच देखेगी कमर्शियल और आपराधिक अपीलें

जस्टिस संजय श्याम अग्रवाल (Justice Sanjay Shyam Agrawal) और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल (Justice Radhakrishan Agrawal) की तीसरी डिवीजन बेंच 2016 तक की इक्विटल अपीलों (Acquittal Appeals) और कमर्शियल मामलों (Commercial Appeals) पर सुनवाई करेगी। साथ ही, यह बेंच सीआरपीसी की धारा 378 (Section 378 CrPC) के तहत दाखिल अपीलों को भी देखेगी।

चौथी बेंच देखेगी सिविल और टैक्स से जुड़े केस

चौथी डिवीजन बेंच में जस्टिस रजनी दुबे (Justice Rajni Dubey) और जस्टिस एके प्रसाद (Justice A.K. Prasad) शामिल होंगे। यह बेंच उन सभी सिविल मामलों (Civil Matters) की सुनवाई करेगी जो किसी अन्य डिवीजन बेंच को आवंटित नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही, टैक्स (Tax) और कंपनी अपील (Company Appeals) से जुड़े मामले भी इसी बेंच में सुने जाएंगे।

सोलह सिंगल बेंच भी सुनेंगी अलग-अलग मामले

चार डिवीजन बेंच के अलावा, 16 सिंगल बेंच (Single Benches) भी गठित की गई हैं, जिनमें से एक स्पेशल सिंगल बेंच खुद चीफ जस्टिस की होगी। इन बेंचों में विभिन्न सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों की सुनवाई होगी। इस नई व्यवस्था से मामलों की सुनवाई में गति आने और न्यायिक लंबितता (Judicial Pendency) घटने की उम्मीद जताई जा रही है।

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