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Chhattisgarh High Court: आर्थिक तंगी में पति को ताने मारना क्रूरता, HC ने तलाक केस में पत्नी के खिलाफ सुनाया फैसला

Chhattisgarh High Court Decision: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पति को बेरोजगार कहकर ताने देना मानसिक क्रूरता है। अदालत ने वकील पति को तलाक की मंजूरी दी और पत्नी के खिलाफ आदेश जारी किया।

BP Shrivastava by BP Shrivastava
August 25, 2025
in अंबिकापुर, कोरबा, छत्तीसगढ़, जगदलपुर, टॉप न्यूज, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, भिलाई, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा
Chhattisgarh High Court Decision

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हाइलाइट्स

  • बिलासपुर हाईकोर्ट ने तलाक केस में सुनाया फैसला
  • पत्नी को ताना मारना और अलग रहना पड़ा भारी
  • कोर्ट ने पति को दिया तलाक, टिप्पणी भी की

Chhattisgarh High Court Decision: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक तलाक मामले में पति को तलाक देते हुए पत्नी के खिलाफ फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने कहा, यदि पति आर्थिक कठिनाई के दौर से गुजर रहा हो तो उसे बेरोजगार कहकर ताने देना मानसिक क्रूरता है और परित्याग की श्रेणी में आता है।

वकील पति को मिला तलाक

हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तलाक से जुड़े एक मामले में नया फैसला सुनाया है, जिसके बाद पति-पत्नी के विवादों में तलाक का एक और आधार जुड़ गया है।

हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि पति आर्थिक कठिनाई के दौर से गुजर रहा हो तो उसे बेरोजगार कहकर ताने मारना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने ये फैसला दुर्ग के 52 साल के वकील को तलाक देते हुए पत्नी के खिलाफ फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने यह भी कहा…

दरअसल, अक्टूबर 2023 में छत्तीसगढ़ की पारिवारिक अदालत (Family Court) ने एक तलाक याचिका खारिज कर दी थी, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाई कोर्ट ने माना कि पत्नी का व्यवहार बिना कारण घर छोड़ना, आर्थिक संकट में ताने देना और सुनवाई में अनुपस्थित रहना हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) के तहत क्रूरता और परित्याग की श्रेणी में आता है।

कोर्ट ने कहा, इस तरह का व्यवहार विवाह संबंध तोड़ने के लिए पर्याप्त है। यह आदेश जस्टिस राजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, दंपति का विवाह 26 दिसंबर 1996 को भिलाई में हुआ था। उनके दो बच्चे हैं, 19 साल की बेटी और 16 साल का बेटा है। पति ने पत्नी को पीएचडी पूरी करने और स्कूल प्रिंसिपल की नौकरी पाने में मदद की थी।

वकील की दलील के मुताबिक, पत्नी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी और महामारी के दौरान आय रुकने पर ताने देती थी। अगस्त 2020 में विवाद के बाद वह बेटी को लेकर घर छोड़ गई, जबकि पति और बेटा उसे मनाने गए, लेकिन उसने लौटने से मना कर दिया।

ये भी पढ़ें:  CG Meat Ban: छत्तीसगढ़ में 2 दिन मीट बेचने पर रोक, गणेश चतुर्थी-पर्युषण पर बंद रहेगी दुकानें, नियम तोड़ने पर कार्रवाई

कोर्ट की टिप्पणी और फाइनल आदेश

16 सितंबर 2020 से पति-पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं। कोर्ट ने माना कि विवाह अब “अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका” है। पत्नी का बार-बार सुनवाई से अनुपस्थित रहना भी विवाह रिश्ता समाप्त करने की मंशा दिखाता है।

खंडपीठ ने कहा, “पति या पत्नी का व्यवहार, जिसमें लगातार ताने, अनुचित मांगें या मौखिक विवाद शामिल हों, मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।” अदालत ने विवाह को शून्य घोषित करते हुए तलाक की डिक्री जारी कर दी।

Bilaspur High Court: बिलासपुर DEO रहे अनिल तिवारी को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, जानें क्या है मामला

Bilaspur High Court DEO Case

Bilaspur High Court DEO Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) रहे डॉ. अनिल तिवारी को राहत देने से मना कर दिया है। डॉ. तिवारी ने छह महीने में अपने ट्रांसफर और सहायक संचालक पद पर नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दायर की थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

 

BP Shrivastava

BP Shrivastava

एक्टिव जर्नलिज्म की शुरुआत ग्वालियर में दैनिक भास्कर से हुई। इसके बाद नवभारत, नईदुनिया, दैनिक आचरण, स्वदेश, राज एक्सप्रेस और हरिभूमि (प्रिंट जर्नलिज्म) में खूब खबरें लिखीं। खेल जगत और इससे जुड़ी गतिविधियों से विशेष लगाव है। प्रिंट मीडिया के बाद भोपाल में द सूत्र डॉट कॉम से डिजिटल जर्नलिज्म में कदम रखा और अब बंसल न्यूज डिजिटल इस क्षेत्र में दूसरा पड़ाव है।

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