हाइलाइट्स
-
दहेज प्रताड़ना के मामले में हुई थी याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी
-
पुलिस ने गिरफ्तार करने से पहले नहीं दिया था कोई नोटिस
-
याचिकाकर्ता ने की थी आईजी और एसपी से मामले की शिकायत
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने 4 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए हर्जाना भरने के निर्देश दिए हैं. दरअसल कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में सुनवाई के दौरान सरकार को फटकार लगाई.
पुलिस ने बिना नोटिस दिए की थी गिरफ्तारी
चार साल पहले पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी मानते हुए याचिकाकर्ता युवक को बिना नोटिस दिए गिरफ्तार कर लिया था. इसके खिलाफ पीड़ित ने आईजी और एसपी से इसकी शिकायत की थी. लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने उनकी अर्जी नहीं सुनी. पीड़ित ने इसके बाद हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में याचिका दाखिल की. अब 4 साल बाद युवक को न्याय मिला.
हाई कोर्ट में 4 साल बाद आया फैसला
याचिकाकर्ता को बिना नोटिस के ही गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना मे युवक को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी. लेकिन सजा पूरी होने के बाद युवक ने नोटिस नहीं दिए जाने के पर प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ याचिका लगाई थी. जिस पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने प्रशासन और राज्य सरकार को दोषि करार दिया.साथ ही पीड़ित युवक को हर्जाना देने के भी निर्देश दिए.
बता दें युवक की पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत की थी. जिसपर पुलिस ने बिना किसी नोटिस के युवक गिरफ्तार किया था.