CG High Court: सड़कों की जर्जर स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार, 4 अगस्त को सुनवाई हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस जारी कर उसी खराब सड़क मार्ग से होते हुए कोर्ट बुलाया है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 5 अगस्त को होगी।
बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे हुआ जर्जर
बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण हाईवे है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के लोग इसी NH से ही राजधानी रायपुर पहुंचते हैं। इसके रखरखाव में नेशनल हाईवे अथॉरिटी लगातार लापरवाही बरत रही है। जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही एक्सीडेंट होने की आशंका बनी रहती है।
चीफ जस्टिस ने की तल्ख टिप्पणी
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच ने नाराजी दिखाई और NHAI की ओर से पैरवी कर रहे वकील से चीफ जस्टिस ने पूछा कि मिस्टर वानखेड़े आप तो रोज रायपुर जाते होंगे, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलने के लिए। तो आपने इस सड़क की हालत भी देखी होगी। नेशनल हाईवे वाले जो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करते हैं, सड़क पर स्टॉपर लगाते हैं, वे बेतरतीब, लावारिस हालत में सड़क पर पड़ी रहती हैं। …हम वहां चलें या ना चलें, आप क्या चाहते हैं कि पब्लिक उसको उड़ाते हुए चले। सड़कों के पेंच वर्क करने के लिए जो मटेरियल वहीं छोड़ा गया है उससे भी गंदगी फैल रही है और दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। एक्सीडेंट हो रहे हैं और जनहानि हो रही है। इसके अलावा मवेशी भी इस सड़क पर दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं।
NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर को इसी रोड से बुलाएंगे
मामले में जवाब देने के लिए चीफ जस्टिस ने कहा, साधारण एफिडेविट (शपथ पत्र) देने से काम नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने मंगलवार, 5 अगस्त को नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा, NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलें हाईकोर्ट आने और जाने के लिए इसी सड़क का उपयोग करें। चीफ जस्टिस ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब हर सुनवाई डेट में सड़क मार्ग से प्रोजेक्ट मैनेजर को हम बुलवाएंगे तभी इनमें सुधार आएगा। मामले में 5 अगस्त को भी सुनवाई होगी।
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Chhattisgarh Liquor: रायपुर में शराब की खुलेआम कालाबाजारी, पेटियों में बेच रहे शराब, जरूरतमंदों के लिए होम डिलीवरी भी
Chhattisgarh Liquor News: छत्तीसगढ़ में शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश में एक व्यक्ति को एक बार में केवल एक बोतल शराब ही बेचे जाने का नियम बनाया है। आबकारी विभाग का यह नियम देशी, अंग्रेजी, प्रीमियम शराब और बीयर सभी पर लागू है, लेकिन शहर में इन दिनों शराब की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। यह गैरकानूनी काम और कोई नहीं बल्कि शराब दुकानों में काम करने वाले कार्मचारी ही कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
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