CG CBI Not Raid Officer House: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में अब सीबीआई रेड को लेकर एक लिमिट तय कर दी है। सीबीआई अब से सरकार की अनुमति के बिना छापा नहीं मारेगी। यदि कहीं छापा मारना होगा तो सीबीआई पहले सरकार से परमिशन लेगी, इसके बाद रेड करेगी।
इतना ही नहीं सीबीआई अब आसार से राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ जांच भी नहीं करेगी। किसी अफसर के घर रेड मारने व जांच करने से पहले राज्य सरकार से सीबीआई (CG CBI Not Raid Officer House) को लिखित में अनुमति लेना होगी। इसके बाद ही सीबीआई एक्शन ले सकती है। यदि सरकार के द्वारा इसकी परमिशन नहीं दी गई तो सीबीआई इन अफसरों के ठिकानों पर रेड नहीं मारेगी और न ही जांच करेगी।
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BNS के प्रावधान के तहत जारी की अधिसूचना
छत्तीसगढ़ सरकार ने BNS के प्रावधान के मुताबिक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने CBI (CG CBI Not Raid Officer House) की लिमिट तय कर दी है। CBI लिखित अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकेगी। राज्य के कर्मियों के खिलाफ सीबीआई को पहले अनुमति लेना होगी। इसके बाद ही जांच कर सकती है सीबीआई।
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