रायपुर। विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक की गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक कर चर्चा की गई। पत्रकार सुरक्षा कानून को कैबिनेट में पास कर दिया गया है। इसके साथ ही नक्सल उन्मूलन नीति के लिए भी कैबिनेट में पारित किया गया है। बता दें कि एक दिन पहले ही सीएम ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के हित के लिए अगर कुछ मांगना पड़े तो जरूर मांगेंगे और लड़ना पड़े तो पीछे नही हटेंगे। अब शुक्रवार के दिन कैबिनेट मीटिंग में पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए पास कर दिया गया है।
मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय
– छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
– छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता-1959 में (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
– छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
– छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
– छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया गया।
– छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
– छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रूपये की विश्व बैंक परियोजना- चाक के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया तथा ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।
– कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बरमिंघम में सिल्वर मेडल प्राप्त कु. आकर्षी कश्यप, दुर्ग को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
– पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नवीन पद अस्थाई रूप से एक वर्ष की अवधि के लिये निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया।
क्या है पत्रकार सुरक्षा कानून
बता दें कि मीडियाकर्मियों को सुरक्षा दिए जाने के लिए उनका पंजीयन कराया जाएगा। जोखिम प्रबन्धन इकाई का तीन मीडियाकर्मी सुरक्षा समिति के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा। मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के उपाय करने के लिए जोखिम प्रबन्धन इकाई व सुरक्षा समिति को हर आवश्यक सहायता करने व सुरक्षा उपाय करने की बाध्यता होगी। प्रदेश में इस कानून का प्रभाव समस्त छत्तीसगढ़ प्रदेश में होगा। जो छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा।