Advertisment

छत्तीसगढ़ में नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: मतदान के लिए ये दस्तावेज जरूरी, ऐसे डाउनलोड करें मतदाता पहचान पर्ची

Chhattisgarh Election 2025: छत्तीसगढ़ में नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, मतदान के लिए ये दस्तावेज जरूरी, ऐसे डाउनलोड करें मतदाता पहचान पर्ची

author-image
Harsh Verma
छत्तीसगढ़ में नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: मतदान के लिए ये दस्तावेज जरूरी, ऐसे डाउनलोड करें मतदाता पहचान पर्ची

Chhattisgarh Election 2025: छत्तीसगढ़ में 2025 के नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज़ों को मान्य किया गया है। इन दस्तावेज़ों के माध्यम से चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता की पहचान की जाएगी।

Advertisment
मतदाता पहचान के लिए मान्य दस्तावेज
  • चुनाव आयोग ने जिन दस्तावेज़ों को मान्य किया है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
  • बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
  • पासपोर्ट
  • आयकर पहचान-पत्र (PAN CARD)
  • आधार कार्ड
  • सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा (स्मार्ट) कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • स्वतंत्रता सेनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र
  • माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी 10वीं और 12वीं की फोटोयुक्त अंकसूची
  • बार कौशल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र
  • फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाणपत्र
  • छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड
  • महाविद्यालय/विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र
  • फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
ऑनलाइन जनरेटेड पहचान पर्ची भी मान्य

publive-image

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER के द्वारा जनरेट की गई Online मतदाता पहचान पर्ची भी मान्य होगी। यह पर्ची मतदाता आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। इसके लिए मतदाता को cgsec.gov.in पर जाकर "VOTER SEARCH & PRINT – URBAN" या "VOTER SEARCH & PRINT – RURAL" विकल्प से अपने मतदान केंद्र का विवरण प्राप्त कर उसे प्रिंट करना होगा।

मतदान केंद्र पर पहचान की पुष्टि

मतदाता उपरोक्त में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र मतदान केंद्र पर लेकर जाएंगे, और पीठासीन अधिकारी द्वारा उसकी पहचान की पुष्टि की जाएगी।

Advertisment

इस व्यवस्था से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और पहचान में सहूलियत होगी,

जिससे मतदान में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।

यह भी पढ़ें: रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रेल मंत्री को लिखा पत्र: प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनों में की ये मांग

Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें