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छत्तीसगढ़ मानसून सत्र से पहले साय कैबिनेट के कई बड़े फैसले: लॉजिस्टिक पॉलिसी से लेकर कृषक उन्नति योजना तक को दी मंजूरी

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ मानसून सत्र से पहले साय कैबिनेट के कई बड़े फैसले, लॉजिस्टिक पॉलिसी से लेकर कृषक उन्नति योजना तक को दी मंजूरी

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Harsh Verma
CG Budget Cabinet Meeting

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री साय (Chief Minister Sai) की अध्यक्षता में हुई साय कैबिनेट (Sai Cabinet) की 30वीं बैठक ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी है। इस बार की बैठक में किसानों (Farmers), उद्योगों (Industries) और युवाओं (Youth) को सीधा फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं पर सहमति बनी है।

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कृषक उन्नति योजना का दायरा हुआ और बड़ा

कैबिनेट ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana) के तहत अब धान (Paddy) के साथ-साथ दलहन (Pulses), तिलहन (Oilseeds) और मक्का (Maize) की खेती करने वाले किसान भी लाभ ले सकेंगे। पहले यह योजना केवल धान उत्पादक किसानों के लिए थी।

खरीफ 2024 में जिन्होंने धान बेच दिया है और अब खरीफ 2025 में दलहन, तिलहन या मक्का की खेती करेंगे, उन्हें भी आदान सहायता राशि मिलेगी। इससे खेती का रकबा और फसल विविधता बढ़ेगी।

लॉजिस्टिक सेक्टर को नई दिशा देगी नई नीति

कैबिनेट ने लॉजिस्टिक सेक्टर (Logistic Sector) के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 (Chhattisgarh Logistic Policy-2025) को भी मंजूरी दी है। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब (Logistic Hub) बनाने की योजना है, जिससे निर्यात (Export) और ई-कॉमर्स (E-Commerce) को बढ़ावा मिलेगा।

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राज्य सरकार की योजना है कि ड्राई पोर्ट (Dry Port), इनलैंड कंटेनर डिपो (Inland Container Depot) जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को विदेशी बाजारों तक सीधा फायदा मिले।

पेंशन फंड और ग्रोथ स्टेबिलिटी फंड को मिली हरी झंडी

कैबिनेट ने सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद पेंशन (Pension) भुगतान को सुचारु रखने के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड (Chhattisgarh Pension Fund) बनाने की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्य के आर्थिक विकास (Economic Growth) को स्थिर बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड (Chhattisgarh Growth and Stability Fund) का गठन होगा। इससे राजस्व में उतार-चढ़ाव के दौरान राज्य को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

जन विश्वास विधेयक से आसान होगा कारोबार

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 (Chhattisgarh Jan Vishwas Bill-2025) के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। इसके जरिए कुछ कानूनों के प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण किया जाएगा ताकि व्यापार और आम जीवन में सरलता बढ़े।

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जर्जर भवनों का होगा नया विकास

कैबिनेट ने सात शहरों में पुरानी सरकारी संपत्तियों (Government Properties) के रिडेवेलपमेंट (Redevelopment) की योजना भी पास की है। रायपुर (Raipur), राजनांदगांव (Rajnandgaon), जगदलपुर (Jagdalpur), कांकेर (Kanker), महासमुंद (Mahasamund) और कोरबा (Korba) में ये प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे।

पदोन्नति नियमों में दी राहत

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग (Commercial Tax Department) में तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (Executive) पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 5 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को पदोन्नति में राहत मिलेगी।

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