Chhattisgarh Liquor Policy: छत्तीसगढ़ सरकार सरकार ने कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में विदेशी शराब पर लगने वाले 9.5% अतिरिक्त शुल्क को समाप्त करना शामिल है।
राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि विदेशी शराब पर लागू 9.5% अतिरिक्त शुल्क को हटा दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद विभिन्न श्रेणियों की विदेशी शराब की कीमतों में 40 रुपये से लेकर 3,000 रुपये प्रति बोतल तक की कमी होने की संभावना है।
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आबकारी नीति 2025-26 पूर्ववत रहेगी
कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति पिछले वर्ष की तरह ही लागू रहेगी। इस नीति के तहत राज्य में 674 शराब दुकानें संचालित की जाएंगी। इसके अलावा, आवश्यकता के अनुसार प्रीमियम शराब दुकानों की भी स्थापना की जाएगी।
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शराब वितरण और अधोसंरचना शुल्क यथावत रहेगा
विदेशी शराब की थोक खरीद और वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। वहीं, देशी शराब की आपूर्ति पर पूर्व की तरह रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह जारी रहेगा।
अवैध तस्करी रोकने और राजस्व बढ़ाने की पहल
राज्य सरकार का मानना है कि शराब की कीमतों में कमी से अन्य राज्यों से होने वाली अवैध तस्करी (स्मगलिंग) पर रोक लगेगी। इससे न केवल स्थानीय बाजारों में संतुलन बना रहेगा, बल्कि सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी।
बजट से ठीक पहले लिए गए इस फैसले को राज्य की शराब नीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस नीति का असर आने वाले समय में बाजार और सरकार की आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ सकता है।