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CG में 12 बजे के बाद बार-पब खुले मिले तो होगा सील: आबकारी आयुक्त ने कारोबारियों को दी चेतावनी, अब अफसरों की भी खैर नहीं

CG Excise Department Action: CG में 12 बजे के बाद बार-पब खुले मिले तो होगा सील, आबकारी आयुक्त ने कारोबारियों को दी चेतावनी, अब अफसरों की भी खैर नहीं

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Harsh Verma
CG Excise Department Action

CG Excise Department Action: राजधानी रायपुर (Raipur) सहित पूरे प्रदेश में बार और पब (Bars-Pubs) और होटलों (Hotels) पर नियमों के उल्लंघन को लेकर आबकारी विभाग (Excise Department) ने सख्ती दिखाई है। हाल ही में कई बार तय समय के बाद खुले पाए गए थे।

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इसके बाद आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) आर. संगीता (R. Sangeeta) ने बुधवार को प्रदेश भर के कारोबारियों की बैठक बुलाई और साफ निर्देश दिए कि नियमों का पालन करना होगा।

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रात 12 बजे के बाद बार खुला तो होगा सील

[caption id="" align="alignnone" width="545"]publive-image बकारी आयुक्त आर. संगीता[/caption]

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आयुक्त ने कहा कि रात 12 बजे के बाद कोई भी बार खुला मिला तो सीधा सील कर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए कि नियम तोड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। यह चेतावनी सिर्फ कारोबारियों के लिए ही नहीं बल्कि उन अफसरों पर भी लागू होगी, जिनके क्षेत्र में लापरवाही होगी।

कारोबारियों और एसोसिएशन की सहमति

[caption id="" align="alignnone" width="550"]publive-image छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टारेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरंजीत होरा[/caption]

बैठक में छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (Chhattisgarh Hotel and Restaurant Association) के अध्यक्ष तरंजीत होरा (Taranjeet Hora) भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से 55 से ज्यादा कारोबारी इस बैठक में शामिल हुए। टाइमिंग, सिक्योरिटी और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। कारोबारियों ने भी रात 12 बजे तक बार संचालन पर सहमति दी।

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नियम तोड़ने पर सख्त सजा तय

आयुक्त ने बताया कि नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा तय की गई है।

  • पहली गलती पर लाइसेंस 3 दिन के लिए निलंबित होगा।
  • दूसरी बार 5 दिन के लिए निलंबन।
  • तीसरी बार 7 दिन का निलंबन।
  • चौथी बार गलती होने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई

[caption id="" align="alignnone" width="512"]publive-image कलेक्टर के निर्देश पर जूक क्लब को सील किया गया है।[/caption]

आयुक्त ने यह भी बताया कि पिछले 10 दिनों में रायपुर में पुलिस (Police) के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई (Joint Action) की गई। कई बार तय समय से अधिक खुले पाए गए और उन पर कार्रवाई की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब नियमों का पालन सख्ती से होगा और कोई ढील नहीं दी जाएगी।

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नागरिकों की सुरक्षा पर जोर

बैठक में सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। तय किया गया कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर कार्रवाई करेंगे। इससे ग्राहकों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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