Cheque Payment Rules : चेक से पेमेंट करने वाले हो जाएं सावधान, आज से लागू होंगे नए नियम, जानें डिटेल

नई दिल्ली। अगर आप भी चेक के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेक पेमेंट के जरिए हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए 1 जनवरी से पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया था। लेकिन कई बैकों में इसे अनिवार्य नहीं किया था,वहीं अब दोबारा बढ़ते फ्रॉड के मामलों को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। जिसके बाद देशभर के कुछ बैंक इसे लागू कर चुके हैं। वहीं कुछ बैंक इस आज यानी एक सितंबर से लागू करने जा रहे हैं।बता दें कि पिछले कई दिनों से चेक पेमेंट के जरिए फ्रॉड बढ़ रहे हैं। जिसे देखते हुए आरबीआई (RBI) ने 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को लागू कर दिया था। वहीं अब आज यानी 1 सितंबर से इसे 50 हजार से ज्यादा की चेक पेमेंट पर अनिवार्य कर दिया जाएगा। वहीं Axis Bank आज इस सिस्टम को लागू करने जा रहा है।
पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम क्या है
पॉजिटिव पेमेंट सिस्टअम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चेक के जरिए ज्यादा रकम की लेनदेन करने वाले ग्राहकों को अपने चेक के बारे में कुछ जरूरी जानकारी बैंक को देना होगा। वहीं डिटेल देने के बाद ग्राहक जिससे भी लेनदेन कर रहे हैं बैंक इन दोनों डिलर्स को आमने-सामने मिलाएगा। अगर ऐसे में कोई गड़बड़ी निकलती है तो पेमेंट रोक दिया जाएगा।
इन बैंकों पर हो चुका है लागू
पॉजिटिव पेमेंट सिस्टअम को कई बैंक 15 अगस्त से लेकर अब तक लागू कर चुके हैं वहीं बाकी के बचे हुए बैंक इसे आज लागू कर देंगे। यानी देशभर में लग-भग सभी सभी बैंकों में यह सिस्टम आज यानी 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। बता दें कि अब तक आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई,एचडीएफसी बैंक इसे पहले ही लागू कर चुके हैं। वहीं आज 1 सितंबर को यह सिस्टम Axis Bank समेत कई बैंकों में लागू कर दिया जाएगा।
इतने पेमेंट पर लागू होगा नियम
पॉजिटिव पेमेंट सिस्टलम को 50 हजार से अधिक चेक पेमेंट में लागू किया जा रहा है। हालांकि हर बैंक ने पेमेंट को लेकर अपने अलग नियम बनाए है। इंडियन बैंक 2 लाख से ज्यादा चेक पेमेंट पर इस सिस्टम को लागू कर रहा है। वहीं Axis बैंक 5 लाख से अधिक पेमेंट पर इस सिस्टम को लागू करेगा।
देनी होगी यह जानकारी
अगर आप भी 50 हजार से उपर की चेक पेमेंट करते हैं तो आपको बैंक को अपने अकाउंट नंबर के साथ चेक नंबर, चेक जारी करने की सही तारिख, ट्रांजैक्शदन कोड देना होगा। वहीं सभी डिटेल को आपको चेक क्लियरिंग को भेजने के 24 घंटे पहले बैंक को भेजना होगा। हालांकि ग्राहकों को इस जानकारी को देने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी बैंक को इस बारे में जानकारी दे देंगे।