हाइलाइट्स
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चरणदास महंत के खिलाफ FIR दर्ज
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धारा 506 के तहत दर्ज हुई FIR
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पीएम मोदी के खिलाफ की थी बयानबाजी
Charan Das Mahant: पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है. उन पर धारा 506 के तहत FIR दर्ज की गई है. राजनांदगांव में SDM अतुल विश्वकर्मा की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है. दरअसल महंत ने कहा था कि PM मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए. रात-दिन तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए.
जिसके बाद बीजेपी ने महंत के इस बयान का जमकर विरोध किया था. हालांकि चरण दास महंत ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी. उन्होंने कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है.
SDM अतुल विश्वकर्मा की शिकायत पर FIR
राजनांदगांव के सीएसपी पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि चरण दास महंत पर पीएम के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप लगा था. जिसके बाद आरोपों की जांच करने के बाद उनके खिलाफ 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि SDM अतुल विश्वकर्मा की शिकायत पर महंत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
सीएम साय ने की थी बयान की आलोचना
गौरतलब है कि महंत के पीएम मोदी पर दिए बयान के बाद राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विरोध हुआ था. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरणदास महंत के खिलाफ प्रर्दशन किया था. वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा था कि प्रधानमंत्री को अनेकों तरह से पहले भी गाली दी गई हैं, जिसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है. मैं भी मोदी का परिवार हूं, पहला मुझे डंडा मारें.
चरण दास महंत ने क्या दिया था बयान?
दरअसल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए प्रचार करने राजनांदगांव में थे. इसी दौरान वे कई विवादास्पद बयान (Charan Das Mahant on PM Modi) देने लगे. उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि उनके खिलाफ लाठी पकड़ने वाला और मुड़ फोडने वाला आदमी चाहिए, ये आदमी भूपेश बघेल हो सकते हैं, देवेंद्र यादव हो सकते हैं. इन्हें जीताकर दिल्ली भेजिए.
चुनाव आयोग ने दिया रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी शुक्रवार को पीएम मोदी के खिलाफ दिए विवादित बयान पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिया. यह निर्देश पत्र सीईओ के जरिए राजनांदगांव के कलेक्टर को भेजा गया.
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आफिसर स्टार प्रचारक के खिलाफ सीधे एक्शन नहीं ले सकता, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने महंत के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया.