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Chandrababu Naidu: कौशल विकास निगम मामलें में पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत

आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम में कथित घोटाला मामले में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है।

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Chandrababu Naidu: कौशल विकास निगम मामलें में पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत

Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम में कथित घोटाला मामले में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है।

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बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम में कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यालय चंद्रबाबू नायडू को चार हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी है। न्यालय ने चंद्रबाबू नायडू की आँख में होने वाली समस्या के चलते अंतरिम जमानत दी है।

चंद्रबाबू नायडू के वकीलों ने दी जानकारी

चंद्र बाबू नायडू की ओर से पेश हुए वकीलों द्वारा अदालत को सूचित किया कि चद्रबाबू नायडू के लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना जरूरी है।

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स्वास्थ्य के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत मंजूर की गई है। अदालत द्वारा उन्हें 28 नवंबर या उससे पहले राजामहेंद्रवरम में केंद्रीय जेल के अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य की स्थिति पर विचार करते हुए, यह अदालत याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत देती है, ताकि वह अपनी दाहिनी आंख की आवश्यक सर्जरी करा सकें।’’

अदालत ने रखी ये शर्तें

अदालत ने जमानत को लेकर कई शर्तें रखते हुए नायडू को निर्देश दिया कि उन्हें 1,00,000 रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो बांड्स निचली अदालत में जमा कराने होंगे।

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तेदेपा प्रमुख को आत्मसमर्पण के समय केंद्रीय कारागार अधीक्षक को सीलबंद लिफाफे में उनके इलाज और जिस अस्पताल में उनका इलाज होगा उसकी जानकारी का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

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अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को अदालत या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।’’

साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत का मानना है चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले रोगी को तत्काल, प्रभावी और व्यापक उपचार दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि उपचार किस अस्पताल में कराना है यह मरीज पर निर्भर है।

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न्यायालय ने नियमित जमानत की तारीख की तय

अदालत ने नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की। नायडू कौशल विकास निगम से धन के दुरुपयोग के आरोप में वर्तमान में राजामहेंद्रवरम जेल में बंद हैं।

उन पर आरोप है कि इस कथित घोटाले की वजह से राजकोष को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने कहा कि नायडू को 28 नवंबर या उससे पहले राजामहेंद्रवरम में केंद्रीय जेल के अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

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