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छत्तीसगढ़ में श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा: 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें, इन मजदूरों को मिलेगा इतना मासिक वेतन

CG Workers DA News: छत्तीसगढ़ में श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा: 1 अक्टूबर से लागू होगी नई दर, इन मजदूरों को मिलेगा इतना मासिक वेतन

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Harsh Verma
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CG Workers DA News: छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते की नई दर तय की है, जिसका लाभ 1 अक्टूबर से शुरू होगा। यह नई दरें 45 अनुसूचित क्षेत्रों में काम करने वाले कृषि श्रमिकों और अगरबत्ती निर्माण में लगे श्रमिकों पर लागू होंगी। श्रमायुक्त अलरमेलमंगई डी ने यह आदेश जारी किया है।

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कृषि श्रमिकों का महंगाई भत्ता प्रतिमाह 145 रुपये बढ़ा
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नए महंगाई भत्ते के अनुसार, नॉन-स्किल लेबर को 10,948 रुपये, सेमी-स्किल लेबर को 11,598 रुपये, स्किल लेबर को 12,378 रुपये और हाई-स्किल लेबर को 13,158 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। औद्योगिक सूचकांक के अनुसार, जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच हुई वृद्धि के आधार पर कृषि श्रमिकों का महंगाई भत्ता प्रतिमाह 145 रुपये बढ़ा है।

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वहीं, अगरबत्ती उद्योग के श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर उनका महंगाई भत्ता 7.21 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती के मान से निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, तंबाकू विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में 28.30 रुपये प्रति हजार बीड़ी के मान से वृद्धि की गई है।

1 अक्टूबर से 31 मार्च तक न्यूनतम वेतन की दरें भी निर्धारित

श्रमिकों के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें भी निर्धारित की गई हैं। इसमें अकुशल 'अ' वर्ग के लिए 10,948 रुपये, 'ब' वर्ग के लिए 10,688 रुपये और 'स' वर्ग के लिए 10,428 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

अर्द्ध-कुशल 'अ' वर्ग के लिए 11,598 रुपये, 'ब' वर्ग के लिए 11,338 रुपये और 'स' वर्ग के लिए 11,078 रुपये निर्धारित किए गए हैं। कुशल 'अ' वर्ग के लिए 12,378 रुपये, 'ब' के लिए 12,118 रुपये और 'स' के लिए 11,858 रुपये निर्धारित किए गए हैं। उच्च कुशल 'अ' वर्ग के लिए 13,158 रुपये, 'ब' के लिए 12,898 रुपये और 'स' वर्ग के लिए 12,638 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

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