CG Head Master Posting: छत्तीसगढ़ बिलासपुर में शिक्षक से हेड मास्टर बनने की खुशी कुछ शिक्षकों के लिए उलझन बन गई, क्योंकि बिना काउंसलिंग ही स्कूल शिक्षा विभाग ने उन्हें मनमाने ढंग से नई जगहों पर पोस्टिंग (CG Head Master Posting) कर दी थी। इस फैसले को बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और अब कोर्ट ने पदोन्नति आदेश के अमल पर रोक लगा दी है।
बिलासपुर जिले के कई सहायक शिक्षक (एल.बी.) जैसे कि सूरज कुमार सोनी, हलधर प्रसाद साहू, रमेश कुमार साहू, शिप्रा सिंह बघेल और ज्ञानचंद पांडे, को हेड मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। लेकिन पदोन्नति के बाद उन्हें जहां मन आया, वहां भेज दिया गया, जबकि उनके पुराने स्कूलों में ही हेड मास्टर के पद खाली थे।
अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी का आरोप
अधिवक्ता संदीप दुबे और अश्विनी शुक्ला के जरिए इन शिक्षकों ने हाई कोर्ट (CG Head Master Posting) में रिट याचिका लगाई। उनका कहना है कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं कि यदि जिस स्कूल में शिक्षक तैनात हैं, वहीं हेड मास्टर का पद खाली है, तो वहीं पोस्टिंग मिलनी चाहिए। साथ ही, अगर उसी ब्लॉक में पद हो, तो वहां प्राथमिकता दी जाए। लेकिन अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया।
अभी पुराने स्कूल में ही ड्यूटी करेंगे शिक्षक
मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट (CG Head Master Posting) ने कहा कि जब तक शिक्षकों का आवेदन (अभ्यावेदन) डीपीआई के पास लंबित है, तब तक उनके पदोन्नति आदेश पर रोक रहेगी। साथ ही शिक्षकों को उनके पुराने स्कूलों में काम करने की इजाजत दी गई है।
30 दिनों में डीपीआई को लेना होगा फैसला
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डीपीआई (लोक शिक्षण संचालनालय) को याचिकाकर्ताओं (CG Head Master Posting) के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा। शिक्षकों को आदेश की प्रति मिलने के 15 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
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इन दिशा-निर्देशों का दिया हवाला
याचिका में 07/02/2022, 07/11/2022 और 29/03/2023 को जारी शासन के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के बिना पोस्टिंग देना सरासर गलत है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इन दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी था, ताकि पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके।
किन विभागों को बनाया पक्षकार?
इस मामले में कोर्ट में जिन विभागों को पक्षकार बनाया है उनमें
सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
डीपीआई (लोक शिक्षण संचालनालय)
कलेक्टर, बिलासपुर
जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर
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