रायपुर। CG Anganwadi Workers news: छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उम्रदराज हो चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी सुपरवाइजर पर के लिए आवेदन कर सकती हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ होईकोर्ट ने सुपरवाइजर भर्ती में आयु सीमा की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब HC के आदेश के बाद फिर से पोर्टल खुलेगा।
ये महिलाएं भी कर सकती हैं आवेदन
आपको बता दें छत्तसीगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (CG Anganwadi Workers news) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके अनुसार जो महिलाएं 45 वर्ष की उम्र पार कर चुकी हैं। वे भी अब सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। इन महिलाओं के लिए कोर्ट के आदेश के बाद फिर से पोर्टल खोला जाएगा।
HC ने क्यों सिखाया फैसला
आपको बात दें छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयु सीमा 45 वर्ष तक की गई थी। जिसे चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर अब हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक फैसला सुनाया है।
फिर से खुलेगा पोर्टल
आपको बता दें इसी साल 26 जून 2023 को सुपरवाइजर के 440 पदों पर भर्ती के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया था। जिसमें 220 पदों को सीधी भर्ती और 228 पदों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पद आरक्षित किए गए थे।
इस पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें इस पर आवेदन के लिए पोर्टल फिर से खुलेगा। जिसमें आवेदन करने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।
पहले 45 वर्ष तक थी उम्र सीमा
सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दी गई है। इसके लिए विज्ञापन जारी कर जब फॉर्म जमा कराया गया, तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 45 साल की आयु सीमा तय कर दी गई, जिसके कारण प्रदेश में लंबे अरसे से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परीक्षा फॉर्म जमा नहीं कर पाए। क्योंकि, उनकी उम्र 45 साल से पार हो चुकी है।
हाईकोर्ट में दी थी चुनौती, पक्ष में आया फैसला
शासन के आयु सीमा की बाध्यता को चुनौती देते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (CG Anganwadi Workers news) की तरफ से संघ की प्रदेश अध्यक्ष पद्मावती साहू ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
इसमें बताया गया कि प्रदेश में ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है, जो 45 साल की आयु सीमा पार कर चुकी हैं। सालों से काम करने के बाद उन्हें सुपरवाइजर बनने के लिए मौका दिया गया है, जिससे उन्हें आयु सीमा के चलते वंचित होना पड़ रहा है। जबकि, यह पद उनके लिए ही निर्धारित है।
सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूरे छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकताओं को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश दिया है।
अब इस दिन से खुलेगा पोर्टल
आपको बता दें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार व्यापम के एडवोकेट सौरभ पाण्डेय को इस आदेश के बाद पोर्टल खोलने का निर्देश दिया गया है।
एडवोकेट द्वारा कोर्ट को बताया गया है कि आदेश जारी होने के बाद अब 45 वर्ष से अधिक की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। हालांकि इसके खुलने के समय को लेकर आवेदकों को सुचित किया जाएगा।
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