हाइलाइट्स:
- छत्तीसगढ़ में दुकानों का पंजीकरण अब नए नियमों के तहत होगा।
- छत्तीसगढ़ एवं स्थापना अधिनियम, 2017 प्रभाव में आ गया है।
- ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
CG Shops Registration Rules 2025: छत्तीसगढ़ में दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को लेकर “छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017” अब प्रभाव में आ गया है। इसके साथ ही 13 फरवरी 2025 से पहले लागू 1958 का अधिनियम समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर नया अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम 2021 अब पूरे राज्य में लागू हो गए हैं।
यहां से करना होगा पंजीकरण
इस नए कानून के तहत अब सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग के जिला कार्यालय की वेबसाइट http://shramevjayate.cg.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
इनके लिए पंजीकरण अनिवार्य
अगर किसी दुकान या प्रतिष्ठान में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो पंजीकरण अनिवार्य है। अधिनियम के लागू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर, यानी 13 फरवरी 2025 से 14 अगस्त 2025 तक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।
देरी होने पर देना होगा इतना भुगतान
अगर कोई प्रतिष्ठान निर्धारित अवधि के बाद पंजीकरण करता है, तो उसे पंजीयन शुल्क के साथ-साथ 25% विलंब शुल्क भी देना होगा। साथ ही, अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रशमन (समझौता) की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
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