CG Royal Family: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के राजपरिवार से ताल्लुक रखने वाले राजा धर्मेंद्र सिंह को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के फैसले (CG Royal Family) के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है, जहां वे न्यायिक हिरासत में हैं।
कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) में 7 साल की सश्रम सजा और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं धारा 450 (अवैध रूप से घर में प्रवेश करना) के तहत 5 साल की सश्रम सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना भी दिया गया है। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो 376 के तहत 6 महीने और 450 के तहत 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
जिला पंचायत सदस्य भी हैं धर्मेंद्र सिंह
बता दें कि राजा धर्मेंद्र सिंह सक्ती (CG Royal Family) जिला पंचायत के सदस्य भी हैं और स्वर्गीय राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह के दत्तक पुत्र हैं। उनके खिलाफ यह मामला लम्बे समय से न्यायालय में विचाराधीन था, जिस पर अब फैसला आ गया है।
हाईकोर्ट में दाखिल होगी जमानत याचिका
सूत्रों से जानकारी मिली है कि राजा धर्मेंद्र सिंह (CG Royal Family) के वकील हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। यदि उन्हें वहां से राहत मिलती है, तो वे गुरुवार शाम तक जेल से रिहा हो सकते हैं। लेकिन अगर याचिका खारिज होती है या सुनवाई टलती है, तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
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सक्ती में चर्चा का विषय बना मामला
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि राजपरिवार से जुड़े किसी व्यक्ति को पहली बार सजा सुनाई गई है और जेल भेजा गया है। क्षेत्र में यह खबर तेजी से फैल रही है और आम लोगों में इसे लेकर चर्चा जोरों पर है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो राजा धर्मेंद्र सिंह के भविष्य की दिशा तय करेगा। क्षेत्र के लोगों के लिए यह मामला एक बड़ा उदाहरण बन गया है कि कानून सबके लिए समान है।
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