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रायपुर VIP रोड हादसा: विदेशी युवती नोदिरा ताशकंद को मिली जमानत, कोर्ट ने देश के बाहर जाने पर लगाई रोक

Raipur VIP Road Accident Update: रायपुर VIP रोड हादसा, विदेशी युवती नोदिरा ताशकंद को मिली जमानत, कोर्ट ने देश के बाहर जाने पर लगाई रोक

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Harsh Verma
Raipur VIP Road Accident Update

Raipur VIP Road Accident Update: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए वीआईपी रोड (VIP Road) हादसे के चर्चित मामले में नया मोड़ आ गया है। 5 फरवरी की रात हुई इस दर्दनाक दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी।

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इस मामले में जेल भेजी गई विदेशी युवती नोदिरा ताशकंद (Nodira Tashkent) को कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन उसे भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। युवती का पासपोर्ट अभी भी तेलीबांधा पुलिस के पास जब्त है।

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नोदिरा के वकील अनुराग गुप्तान ने क्या बताया?

नोदिरा की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील अनुराग गुप्तान ने बताया कि पुलिस जांच में कई कमियां थीं, जिन्हें कोर्ट के सामने रखा गया।

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उन्होंने कहा कि पुलिस के पास ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि हादसे के वक्त कार नोदिरा चला रही थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी मुवक्किल को कार ड्राइव करना आता ही नहीं है और घटना वाले दिन वह महज सह-यात्री थीं।

लोगों ने युवती को ‘रशियन’ कहकर किया था हंगामा

भारत सरकार की कार और रशियन लड़की…,शख्स की गोद में बैठी युवती ने तीन युवकों को मारी टक्कर, किया जमकर हंगामा - Sach Ki Top (सच की तोप)

हादसे की रात कार में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के विशेष लोक अभियोजक भावेश आचार्य (Bhavesh Acharya) भी सवार थे। जब हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कार को घेर लिया, तो युवती के विदेशी दिखने पर उसे ‘रशियन’ कहकर हंगामा किया गया। कार पर ‘भारत सरकार’ लिखा होने की वजह से मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया।

घटना की जानकारी मिलते ही तेलीबांधा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लिया गया। तीनों घायलों को मेकाहारा अस्पताल (MEKAHARA Hospital) में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद नोदिरा को जेल भेज दिया गया था।

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कोर्ट ने सभी तर्कों पर विचार करने के बाद युवती को सशर्त जमानत दी

विदेशी युवती को मिली जमानत, कोर्ट ने देश छोड़ने पर लगाई रोक

नोदिरा के वकील ने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से भी यह पुष्टि की जानी चाहिए थी कि उनकी मुवक्किल ड्राइव नहीं कर सकती थीं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि आखिर किस आधार पर उन्हें मुख्य आरोपी माना गया, जबकि कार में एक भारतीय अधिकारी भी सवार था।

फिलहाल कोर्ट ने सभी तर्कों पर विचार करने के बाद युवती को सशर्त जमानत दी है, लेकिन देश छोड़ने पर प्रतिबंध बना हुआ है। यह मामला अब न्यायिक जांच और पुलिस की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है।

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