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रायपुर में जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली: कमिश्नर बनने की रेस में 4 अफसरों के नाम, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला

Raipur Police Commissioner System: रायपुर में जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, कमिश्नर बनने की रेस में 4 अफसरों के नाम, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला

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Harsh Verma
CG Police Leave Cancelled

CG Police Leave Cancelled

Raipur Police Commissioner System: राजधानी रायपुर (Raipur) में लंबे समय से पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner System) प्रणाली लागू करने की चर्चा चल रही थी। अब सरकार ने इसकी दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। गृह विभाग (Home Department) ने सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। उम्मीद की जा रही है कि दिवाली के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 1 नवंबर से रायपुर में नई पुलिस व्यवस्था लागू हो जाएगी।

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एडीजी प्रदीप गुप्ता की कमेटी ने तैयार किया प्रतिवेदन

गृह विभाग ने कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय (PHQ) से रायपुर के लिए रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद एडीजी प्रदीप गुप्ता (ADG Pradeep Gupta) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति (High Level Committee) बनाई गई थी, जिसमें आईजी अजय यादव, आईजी अमरेश मिश्रा, डीआईजी ओपी पाल, एसपी अभिषेक मीणा और एसपी संतोष सिंह शामिल थे।

इस समिति ने महाराष्ट्र (Maharashtra), कर्नाटक (Karnataka), मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) और ओडिशा (Odisha) जैसे राज्यों में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब साय सरकार (Sai Government) इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेगी। जानकारी के मुताबिक रायपुर पुलिस कमिश्नर बनने की रेस 4 सीनियर IPS शामिल हैं। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर के लिए भी 4 दावेदार हैं।

तीन विकल्पों पर होगा फैसला

  1. एडीजी रैंक (ADG Rank) के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाना।
  2. आईजी रैंक (IG Rank) के अधिकारी को यह जिम्मेदारी देना।
  3. डीआईजी रैंक (DIG Rank) के अधिकारी को नियुक्त करना।
    कैबिनेट में तय होगा कि इनमें से किस विकल्प को चुना जाए। इसी आधार पर एडिशनल कमिश्नर (Additional Commissioner), डिप्टी कमिश्नर (Deputy Commissioner) और एसीपी (ACP) की संख्या तय होगी।
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पुलिस कमिश्नर प्रणाली से क्या बदल जाएगा?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस को कई प्रशासनिक अधिकार मिल जाएंगे। कमिश्नर मजिस्ट्रेट (Magistrate) की तरह आदेश जारी कर सकेगा।
उसे गुंडा एक्ट (Goonda Act), रासुका (NSA), धरना-प्रदर्शन की अनुमति (Protest Permission), लाइसेंस जारी करने (License Issuing) जैसे कई अधिकार मिलेंगे। इससे फाइलें कलेक्टर स्तर पर लंबित नहीं रहेंगी और त्वरित कार्रवाई संभव होगी।

कमिश्नर प्रणाली के तहत रायपुर को कई जोनों में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन में डीसीपी (DCP) की तैनाती होगी, जो एसएसपी की तरह काम करेंगे। उनके अधीन एसीपी (ACP) होंगे जो 2 से 4 थानों की निगरानी करेंगे। शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक, इस व्यवस्था में 60 से अधिक अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम

अगर 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाती है, तो यह छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के प्रशासनिक ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी, अपराधों पर नियंत्रण बढ़ेगा और आम जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी।

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