बीते 11 महीनों में सरकार ने 49,834 पक्के आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया है। यह पहल न केवल नागरिकों के आवास संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी, बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी. ‘
वंचितो को मिलेगा घर
केंद्रीय आवासन और शहर कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana Update) के पहले चरण में हितग्राहियों को आवास की सुविधा दी जाएगी. इस सर्वे से पहले चरण में जिन भी हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाया उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा.
इसके लिए सर्वे के माध्यम से आवास के लिए आवेदन की प्रक्रिया और आवास उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी.
इस तरह मिलता है लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत, सरकार ने हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना को चार श्रेणियों में विभाजित किया है: लाभार्थी आधारित निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास, किफायती किराया आवास, और ब्याज सब्सिडी योजना.
इस योजना का विस्तार करते हुए भारत सरकार ने तीन आय वर्गों के हितग्राहियों को इसमें शामिल किया है. इनमें तीन लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), छह लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और नौ लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) शामिल हैं। इन वर्गों के लोगों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
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योजना में ऐसे ऑनलाइन करें आवेदन
PMAY वेबसाइट pmaymis.gov.in पर लॉग ऑन करें.
नागरिक मूल्यांकन ‘ विकल्प चुनें और लागू विकल्प पर क्लिक करें: ” स्लम निवासियों के लिए ” या ” अन्य 3 घटकों के तहत लाभ”.
आधार कार्ड विवरण दर्ज करें.
यह आपको आवेदन पृष्ठ पर पुनः निर्देशित करेगा, जहां आपको सभी विवरण सही-सही भरने होंगे.
भरे जाने वाले विवरणों में नाम, संपर्क नंबर, अन्य व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता और आय विवरण आदि शामिल हैं.
फिर, ‘ सहेजें ‘ बटन पर क्लिक करें। अब आवेदन पूरा हो गया है और इस चरण पर एक प्रिंट आउट लिया जा सकता है.
PMAY के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए, आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा. वहां, आपको 25 रुपये और जीएसटी का भुगतान (Changes in the rules of PM Awas Yojana) करने के बाद अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए आवेदन पत्र को भरना और जमा करना होगा। आपको वहां के कर्मचारियों द्वारा जारी किए गए आवेदन पत्र को भरना और जमा करना होगा.
यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा किसी भी निजी संस्था/व्यक्ति को इस योजना के तहत किसी भी लाभार्थी से यह शुल्क वसूलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है.
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