CG Raigarh Crime News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले आरोपी पति को सजा सुनाई गई है। इस मामले में रायगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को आरोपी पति को पांच साल की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला ?
अपर लोक अभियोजक के मुताबिक ललित स्कूल के पास रहने वाला गोपाल निराला, पत्नी मालती निराला पर चरित्र शंका करता था और गाली-गलौज करते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। जिसके कारण मालती उसे छोड़कर अपने बच्चों के साथ ढिमरापुर क्षेत्र में रहकर एक होटल में काम कर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी।
इसी दौरान 4 सितंबर 2020 को मालती अपनी एक रिस्तेदार लता खूंटे के साथ होटल जा रही थी। तभी रात करीब 8 बजे रास्ते में मालती का पति गोपाल वहां पहुंच गया और मालती को जान से मारने के लिए मिट्टी तेल मोबिल मिलाकर उसके उपर डाल कर लाइटर से उसे जलाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी रिस्तेदार लता ने बीच बचाव किया। जिसके बाद वह भाग गया।
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साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध, सजा
इसके बाद पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाना में लिखाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 294, 506, 323, 307 के तहत अपराध कायम कर मामले को विवेचना में लिया और आरोपी को 5 सितबंर 2020 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां इस मामले में साक्ष्य के अधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर गुरुवार को मुख्य न्याायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए दोषी गोपाल निराला को 5 साल का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।