CG PM Awas Yojana Update: छत्तीसगढ़ में अपने सपने का घर बनाने का सपना देख रहे हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है। यदि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और आप अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर काम की है। पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए अब आपको पंजीयन कराना जरूरी है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने अंतिम तारीख तय कर दी है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत रजिस्ट्रेशन (CG PM Awas Yojana Update) की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलेगा। अब प्रदेश के हितग्राही अपना पंजीयन पीएम आवास योजना के लिए जरूर कराएं और अपने जरूरी दस्तावेज संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दें। बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। इससे अब अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
2015 में शुरू हुई थी पीएम आवास योजना
2015 में शुरू हुई यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को आवासीय (CG PM Awas Yojana Update) सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सरकार ने 18 लाख पीएम आवास नए बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से अभी हाल ही में हुए एक आयोजन में करीब 3.50 लाख हितग्राहियों को केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह प्रवेश कराया है। लेकिन पंजीयन की तारीख बढ़ाकर केंद्र सरकार ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है, जिनके पास अब तक सिर छुपाने के लिए स्थायी छत नहीं थी।
PMAY में आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं
PM Awas Yojana लिंक पर क्लिक करें
रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
फॉर्म सबमिट करें
शहर में किसको मिलेगा इस योजना का लाभ
पीएम आवास योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा, जिनके पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं है। शहरी क्षेत्र के लिए समय सीमा भी तय की गई है। इसमें EWS वाले वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक। LIG वाले 3 लाख से 6 लाख रुपए तक। MIG-I वाले 6 लाख से 9 लाख रुपए तक। इन हितग्राहियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
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ग्रामीण में इनको मिलेगा PMAY का लाभ
पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ उनको मिलेगा, जिनके पास मकान नहीं है या कच्चे मकान में रह रहे हैं।
जिनके पास कार, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, कर योग्य आय या पक्का मकान है, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
समयसीमा में किया गया बदलाव
पहले यह योजना 31 मार्च 2022 तक सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने इसे 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इससे उन परिवारों को मौका मिलेगा, जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।
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