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CG में सस्ते होंगे मकान और जमीन: अब 3.25 एकड़ की जगह 2 एकड़ में भी कॉलोनी विकसित हो सकेगी, आम लोगों को होगा सीधा फायदा

CG Plotting New Rules; छत्तीसगढ़ सरकार ने किफायती जन आवास योजना-2025 के तहत दूसरी अधिसूचना जारी की है। अब सिर्फ 2 एकड़ जमीन पर भी कॉलोनी विकसित की जा सकेगी।

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Shashank Kumar
CG Plotting New Rules

CG Plotting New Rules

CG Plotting New Rules: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर और आम जनता के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास योजना-2025 के तहत राज्य सरकार ने दूसरी अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में अब यह व्यवस्था की गई है कि डेवलपर या कॉलोनाइजर केवल 2 एकड़ जमीन पर भी कॉलोनी विकसित कर सकेंगे, जबकि पहले इसके लिए 3.25 एकड़ जमीन की अनिवार्यता थी।

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यह बदलाव प्रदेश में पहली बार हुआ है, जिससे न केवल प्लॉटिंग आसान होगी बल्कि प्लॉट और मकानों की कीमतों में भी गिरावट आएगी। क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अनुसार, नई नीति से प्लॉट्स की कीमतें 15 से 25 प्रतिशत तक सस्ती हो सकती हैं, जिससे मिडिल क्लास परिवारों के लिए घर का सपना और करीब आएगा।

रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी नई ऊर्जा 

इस नई अधिसूचना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब छोटे डेवलपर्स और बिल्डर्स भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकेंगे। पहले बड़ी जमीन की आवश्यकता के कारण छोटे निवेशक इस क्षेत्र में कदम नहीं रख पाते थे। अब 2 से 10 एकड़ जमीन पर भी कॉलोनी डेवलपमेंट की अनुमति मिलने से कई नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने की संभावना है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग इन प्रोजेक्ट्स के ले-आउट को मंजूरी देगा, जिससे अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी और लोगों को कानूनी, विवाद-मुक्त संपत्ति खरीदने का भरोसा मिलेगा।

[caption id="attachment_920721" align="alignnone" width="1101"]CG Plotting New Rules CG Plotting New Rules[/caption]

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सिंगल विंडो सिस्टम से घटेगी कीमत

छत्तीसगढ़ क्रेडाई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंघानिया ने बताया कि इस अधिसूचना से प्रदेश में पारदर्शिता बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा, “अब छोटे क्षेत्रफल पर भी प्लॉट डेवलप करने की छूट मिल रही है। इससे जमीन की कीमतें 15 से 25 फीसदी तक घटेंगी। साथ ही, सिंगल विंडो सिस्टम से प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे और खरीदारों को सस्ते में मकान मिल सकेंगे।”

पहली अधिसूचना के बाद आए सुधार

राज्य सरकार ने पहली अधिसूचना 24 जून 2025 को जारी की थी, जिसका उद्देश्य अवैध प्लॉटिंग पर नियंत्रण था। अब अक्टूबर में जारी दूसरी अधिसूचना में जन सुझावों को शामिल करते हुए नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं।

पहले जहां कॉलोनी विकास के लिए 9 मीटर चौड़ी सड़क अनिवार्य थी, वहीं अब इसे 7.5 मीटर कर दिया गया है। इससे छोटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी पर्याप्त जगह बचेगी। साथ ही, अब कमर्शियल जमीन पर स्टाफ क्वार्टर बनाने की भी अनुमति दी गई है- जो पहले प्रतिबंधित था।

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आम जनता को मिलेगा सस्ता घर 

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा आम नागरिकों को मिलेगा। अब कम दाम में छोटे प्लॉट उपलब्ध होंगे और आवासीय योजनाओं में लोगों की पहुंच बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि जब जमीन की लागत कम होगी, तो उस पर बनने वाले मकान और फ्लैट की कीमतें भी कम होंगी। साथ ही, इस अधिसूचना से अवैध कॉलोनियों का निर्माण भी रुक सकेगा। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में सभी प्रोजेक्ट्स को वैध रूप से पंजीकृत किया जाएगा, जिससे खरीदारों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

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