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CG News: पत्नी का प्रेमी के साथ था अवैध संबंध, फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी की खारिज, अब HC ने सुनाया ये फैसला

CG News: पत्नी का प्रेमी के साथ था अवैध संबंध, फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी की खारिज, अब HC ने सुनाया ये फैसला

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Harsh Verma
CG-News

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में पत्नी द्वारा अवैध संबंध बनाने, पति पर गुस्सा दिखाने और घर में चोरी कराने को शारीरिक और मानसिक क्रूरता माना है। हाईकोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी मंजूर कर ली है।

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दरअसल, कोरिया जिले के एक युवक की 2015 में मध्य प्रदेश के रीवा निवासी युवती से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से, पत्नी ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के ललित नाम के युवक से अवैध संबंध हैं।

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पत्नी ने रची थी खुद के घर में चोरी की साजिश

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पति का कहना है कि पहले उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी पत्नी घंटों मोबाइल पर ललित से बात करती थी। जब उसने सवाल किया, तो पत्नी ने गुस्सा दिखाया। पति का आरोप है कि पत्नी के ललित से पहले से ही प्रेम संबंध थे और उसने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए बहाने बनाने शुरू कर दिए थे।

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फरवरी 2016 में वह अपने पिता के साथ मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक शादी समारोह में गया था, इस दौरान उनके घर में चोरी हो गई। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि चोरी की साजिश व्यक्ति की अपनी पत्नी ने रची थी, जिसमें उसका प्रेमी ललित और एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था। पुलिस ने चोरी का सामान ललित की मां के पास से बरामद किया, जिससे इस मामले की गुत्थी सुलझ गई।

पत्नी ने की थी गुजारा भत्ता की मांग 

पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अलग-अलग रहने लगे। इसके बावजूद, पत्नी ने रीवा कोर्ट में गुजारा भत्ता की मांग को लेकर याचिका दायर की। हालांकि, कोर्ट ने पत्नी के ललित के साथ अवैध संबंधों के कारण याचिका को खारिज कर दिया, जो कि एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।

फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी कर दी थी खारिज

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एक दिलचस्प मोड़ में, पत्नी की हरकतों से तंग आकर पति ने कोरिया जिले के बैकुंठपुर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद, पति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जहां जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पति-पत्नी के तलाक का फैसला सुनाया, जो कि एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ।

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