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CG News: एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती मामला, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम याचिका को किया खारिज

छत्तीसगढ़ में एसआई-प्लाटून कमांडर समेत अन्य पदों पर भर्ती में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर फिलहाल प्रतियोगियों को कोई राहत नहीं मिली है।

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Bansal news
CG News: एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती मामला, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम याचिका को किया खारिज

SI-Platoon Commander Recruitment: छत्तीसगढ़ में एसआई-प्लाटून कमांडर समेत अन्य 971 पदों पर भर्ती में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर फिलहाल प्रतियोगियों को कोई राहत नहीं मिली है। यहां तक की बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम अर्जी खारिज कर दी है।

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हालांकि शुक्रवार को 700 प्रतियोगियों की ओर से दायर 122 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने बंद लिफाफे में अपना जवाब प्रस्तुत किया है।

971 पदों के लिए आवेदन जारी किया था

बता दें कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 971 पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था। जिसके लिए जगदलपुर, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, और बिलासपुर में 29 जनवरी 2023 को परीक्षा आयोजित की गई थी।

परीक्षार्थियों ने दायर की थी याचिका

लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षार्थियों ने अलग- अलग गड़बड़ियों को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए राहत नहीं दी थी, लेकिन राज्य सरकार को गड़बड़ियों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।

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हाईकोर्ट ने कही ये बात

दरअसल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 के आदेश के तहत पहले ही खारिज कर दिया है।

इसलिए अब भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने वाला कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है।

प्रतियोगियों ने मेरिट लिस्ट पर जताई आपत्ति

याचिका में मेरिट लिस्ट से लेकर फिजिकल फिटनेस टेस्ट में डिस्क्वालिफाई करने पर आपत्ति और गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं मेरिट में आने वाले प्रतियोगियों को भी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है।

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तो वहीं कम नंबर वाले प्रतियोगियों का लिस्ट में नाम है। बताया गया है कि सूची में नियमों को दरकिनार कर लिस्ट बनाया गया है, जबकि पांच गुना उम्मीदवारों को शामिल कर सूची जारी की जानी थी।

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