रायपुर। CG News: गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन सख्त होग गया है और जिला प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। साथ ही सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।
सड़कों पर नहीं लगेंगे पंडाल
गाइडलाइन के अनुसार अब रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकेंगे। सड़कों पर पंडाल और स्वागत द्वार भी नहीं लगाए जा सकते हैं। साथ थ ही वाहनों की पार्किंग व्यवस्था उपलब्धता कराने पर जोद दिया गया। वहीं एक अक्टूबर तक सभी प्रतिमाओं का विसर्जन करना अनिवार्य किया गया।
इतने दिन बंद रहेगी मांस-मटन की बिक्री
रायपुर में गणेश उत्सव के चलते पांच दिनों तक मांस-मटन की बिक्री कर रोक लगा दी गई है। नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस को लेकर आदेश जारी किया है। बता दें कि 19 से 30 सितंबर तक मांस- मटन की बिक्री पर बैन लगाया गया है। वहीं ऐसा करते पाए जाने पर मांस जप्त कर कार्रवाई करेन के निर्देश दिए गए हैं।
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