रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना मामलों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। जिसे देखते हुए अब सरकार भी सख्त हो गई है। वहीं सरकार ने राज्य में आने वाले विमान यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। राज्य में विमान यात्रियों को तभी प्रवेश मिल सकेगा जब वह अपनी आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। वहीं कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को भी 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है।
सरकार ने जारी किए निर्देश
विमान यात्रियों को लेकर सरकार ने जनसंपर्क विभाग को निर्देश जारी किए है। जारी किए गए निर्देश के मुताबिक सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। वहीं यह रिपोर्ट प्रमाणित पैथोलॉजी की होना चाहिए। अगर जांच रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी या एसआरएफ आईडी अंकित नहीं होती है तो ऐसे में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच करवाने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।
इस दिन से प्रभावी होंगे आदेश
जानकारी के मुताबिक यह आदेश 8 अगस्त से राज्य में लागू कर दिए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों के साथ जिलाधिकारियोंस को दिशानिर्देश जारी कर दिए है। जारी किए गए निर्देश के मुताबिक जिन भी यात्रियों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उनके लिए भी 96 घंटों के भीतर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है।