CG News: छत्तीसगढ़ में अधिकारी-कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी हुआ है. अब कोई कर्मचारी-अधिकारी बिना अपॉइंटमेंट लिए मंत्री और सीनियर अधिकारियों से नहीं मिल सकेंगे.
ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है.
पर्सनल समस्या लेकर मंत्रालय पहुंचते हैं कर्मचारी
दरअसल, कर्मचारी अपनी पर्सनल समस्या लेकर मंत्रालय में पहुंच जाते हैं. जबकि विभागाध्यक्ष कार्यालय या जिला कार्यालय के स्तर पर ही उनकी समस्या का समाधान हो सकता है. उसी कार्यालय से फॉलोअप भी होगा.
कर्मचारियों को इसके लिए मंत्रालय आने या की जरूरत नहीं होगी. आदेश में बताया गया कि विभागीय मंत्री और सीनियर अफसरों के पास कई दिनों से अधिकारी-कर्मचारी बिना किसी सूचना के मिलने पहुंच रहे हैं.
इससे कर्मचारियों का अनुशासन तो प्रभावित होता ही है और संबंधित कर्मचारी के काम पर भी प्रभाव पड़ता है.
आदेश नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई
विभाग (CG News) ने ऐसे कर्मचारी-अधिकारी को कहा है कि विभागीय मंत्री और सीनियर अफसरों से अगर किसी अधिकारी-कर्मचारी को मुलाकात करनी है, तो वो “उचित माध्यम से” विभागीय चैनल के जरिए अनुमति ले.
उसके बाद ही मिलने जाए. इसके साथ ही लिखित में आवेदन दें और समय मिलने पर उसके अनुसार ही मिलने पहुंचे. इस आदेश को नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अगर बिना अनुमति मिलने पहुंचते हैं तो प्रसिविल सेवा नियम 1965 के नियम 21 के तहत कदाचरण माना जाएगा. संबंधित शासकीय सेवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ कोल स्कैम केस: EOW ने 5 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, कारोबारी सूर्यकांत के साथ करते थे काम