CG News: छत्तीसगढ़ में अब सरकारी अधिकारी किराए पर गाड़ी नहीं ले सकेंगे. वित्त विभाग ने सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के किराये पर गाड़ियों लेने पर रोक लगा दी है. फाइनेंस सेक्रेटरी मुकेश बंसल ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने राज्य सरकार के सभी विभागों, निगम, मंडल और उपक्रम निकाय में किराये से गाड़ी लेने पर रोक लगाने के आदेश के साथ 22 शर्तों के नीति निर्देश जारी किए हैं.
वित्त विभाग की अनुमति होगी जरूरी
बता दें कि विभागों के वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन की पुस्तिका में गाड़ियों के किराये पर लेने के अधिकार को खत्म कर दिए गए हैं. वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि खास उद्देश्य के साथ निर्धारित समय के लिए ही वित्त विभाग (CG News) की अनुमति लेकर वाहन किराए पर लिए जा सकते हैं.
वाहन किराये पर लेने के लिए शर्त निर्धारित
वित्त विभाग की ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि कौन से स्तर के अधिकारी को किस स्तर की गाड़ी किराए पर लेने की पात्रता होगी. इसके साथ ही बताया गया है कि विभिन्न विभागों और संस्थाओं में गाड़ियां किराये पर लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है. मगर इनके किराये की दरों में एकरूपता नहीं है. इसलिए एक समान दरों के अनुसार वाहनों को किराये पर लेने के लिए शर्त निर्धारित की गई है.
जारी नीति निर्देश में एकरूपता की दृष्टि से परिशिष्ट-अ अनुसार वाहनों / समतुल्य वाहनों के किराया हेतु दर तथा परिशिष्ट-ब अनुसार किराये की शर्त निर्धारित की गई है. किराये की गाड़ियों की दरें राज्य मद से किराये पर लिये जाने वाली गाड़ियों के साथ केन्द्र पोषित और अन्य मदों से वित्त पोषित योजनाओं के तहत किराये पर भी लिये जाने वाले वाहनों पर समान रूप से लागू होंगे.
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