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CG News: छत्तीसगढ़ में अब वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं हो सकेंगी सीधी भर्ती, इन नियुक्तियों पर आदेश लागू नहीं

CG News: छत्तीसगढ़ में अब विभागीय प्रमुख सीधी भर्ती नहीं कर सकेंगे. वित्त विभाग की अनुमति के बिना नियुक्तियां नहीं हो सकेंगी.

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Harsh Verma
CG News: छत्तीसगढ़ में अब वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं हो सकेंगी सीधी भर्ती, इन नियुक्तियों पर आदेश लागू नहीं

   हाइलाइट्स

  • विभागीय प्रमुख अब नहीं कर सकेंगे सीधी भर्ती
  • वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं हो सकेंगी नियुक्तियां
  • PSC की सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति पर नहीं होगी लागू
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CG News: छत्तीसगढ़ में अब विभागीय प्रमुख सीधी भर्ती नहीं कर सकेंगे. वित्त विभाग की अनुमति के बिना नियुक्तियां नहीं हो सकेंगी. सरकार के अलग-अलग विभागों में होने वाली सीधी और संविदा के रिक्त पदों पर वित्त विभाग की अनुमति से नियुक्तयां की जाएंगी. हालांकि यह आदेश PSC की सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति पर लागू नहीं होगा. वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. कलेक्टर, संभागायुक्त और विभागीय प्रमुखों को आदेश जारी कर दिए गए हैं. खबर अपडेट हो रही है...

देखें आदेश-

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