रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने नौ वर्षीय सौतेली बेटी से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है। रायपुर में विशेष लोक अभियोजन मोरिशा नायडु ने बताया कि जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने नौ वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में उसके 20 वर्षीय सौतेले पिता को मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है। नायडु के मुताबिक अदालत ने आरोपी पर 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा भारतीय दंड विधान की संबंधित धाराओं के तहत सजा सुनाई है।
मां ने दर्ज करवाया था मामला
लोक अभियोजक का कहना है कि इस वर्ष पांच जून को आरोपी ने बालिका का बलात्कार किया था। बाद में बालिका की मां ने शहर के तेलीबांधा इलाके में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बालिका की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।