/bansal-news/media/post_attachments/wp-content/uploads/2024/06/NNNHHHH.jpg)
रायपुर। प्रदेश में किसानों की मदद के लिए सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नियमों में संशोधन किया है। वहीं योजना में संशोधन के बाद नए आदेश भी जारी किए गए है।
इस मामले में उपसंचालक कृषि रायपुर राजेन्द्र कश्यप का कहना है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कुछ संशोधन किए गए है। जिसके बाद वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले पंजीकृत कृषकों को अब योजनांतर्गत पंजीयन नहीं कराना होगा। हालांकि अगर कोई किसान धान के बदले योजना में सम्मिलित अन्य फसल लगाता है तो उसके लिए उसे पंजीयन करवाने की जरूरत है।
नंबरदार नाम पर होगा पंजायन
संशोधन के तहत अब संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम ही किया जाएगा। वहीं संयुक्त खातेदार कृषकों को पंजीयन के लिए स्व-घोषणापत्र भी देना होगा। बता दें कि किसान न्याय योजना के नियमों में संशोधन सरकार द्वारा मुख्य रूप से किसानों को राहत देने और खरीफ फसलों के पैदावार की खरीदी को आसान करने के लिए गया गया है।
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/10/15/2025-10-15t102639676z-logo-bansal-640x480-sunil-shukla-2025-10-15-15-56-39.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें